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पिता की हत्या में बेटे को आजीवन कारावास

Sun, 26 Jul 2015 12:33 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर देहात
ब्यूरो, अमर उजाला कानपुर देहात Updated Sun, 26 Jul 2015 12:33 AM IST
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत में चल रहे हत्या के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

भोगनीपुर थाना क्षेत्र के दलेलनगर निवासी क मलेश पुत्र पूरन ने 26 जुलाई 2011 को रिपोर्ट लिखाई थी कि उसके पिता पूरन ने सात विस्वा जमीन बेची थी, जिससे उसे 85 हजार रुपये मिले थे, जिसमें उसने पचास हजार रुपये अपने पास रख लिए शेष राशि अपने पांचों बेटों में बांट दी।
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जबकि, उसका तीसरे नंबर का पुत्र इंदपाल पूरी रकम की मांग कर रहा था। पिता पूरन ने ऐसा करने से मना कर दिया। इससे नाराज इंदपाल ने रात में सोते समय धारदार हथियार से पिता को घायल कर दिया।
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अस्पताल ले जाते समय पूरन की मौत हो गई। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रमाकांत सेठ की अदालत में चल रही थी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी इंदपाल को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह सेंगर ने बताया कि अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।


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