फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   misdeed with teenager, Accused sentenced to 15 years in prison

बांदा: मूक-बधिर किशोरी से दुष्कर्म में 15 वर्ष की कैद, जुर्माना भी लगाया

Wed, 02 Sep 2020 01:13 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 02 Sep 2020 01:13 AM IST
विज्ञापन
misdeed with teenager, Accused sentenced to 15 years in prison
सांकेतिक तस्वीर
बांदा जिले में मूक-बधिर किशोरी के साथ दुष्कर्म के जुर्म में दोषी को 15 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। 50 हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा। जुर्माना अदायगी न करने पर एक वर्ष और कैद होगी। 
विज्ञापन

घटना बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 6 जनवरी 2016 को शाम करीब 4 बजे की है।

गांव की 14 वर्ष की मूकबधिर किशोरी खलिहान गई थी। वहां उसे अकेला पाकर गांव के ही 24 वर्षीय युवक अली रजा पुत्र इकराम अली उसे वहां एक कमरे में ले गया। उसे मारपीट कर डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया। इसी बीच किशोरी की बहन उसे खोजते हुए पहुंच गई।
विज्ञापन


उसने पिता को सूचना दी। आरोपी धमकी देकर भाग निकला। किशोरी के पिता ने थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 376 (2), 452, 506 व 3/4 पॉस्को एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की। आरोपी को 2 फरवरी 2016 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


तब से वह जेल में है। किशोरी के अदालत में बयान भी हुए। गूंगी होने के कारण उसके संकेतों को शिक्षक संतोष तिवारी ने अदालत को समझाया। मेडिकल में बलात्कार की पुष्टि हुई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह ने 8 गवाह पेश किए। लगभग साढ़े 4 वर्ष के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त अली रजा को पास्को एक्ट में 15 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना किया।


जुर्माना न देने पर एक वर्ष की और जेल होगी। धारा 452 में 7 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। यह जुर्माना न देने पर दो माह जेल में और बिताना होंगे। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed