भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप, अब किशोरी के चाचा के खिलाफ इस मामले में होगी सुनवाई
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
इस पर कोर्ट ने एसओ माखी को थाने में रहने वाली कार्बन कॉपी को उपलब्ध कराने के लिए दो दिन की मोहलत दी है। किशोरी के चाचा पर वर्ष 2000 में पंचायत चुनाव के दौरान विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था।
मुकदमे में किशोरी के चाचा व पिता सहित तीन लोग नामजद थे। इसमें पिता व एक चाचा के दिवंगत होने से उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया था। जबकि एक चाचा के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। न्यायालय ने नवंबर 2018 में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
इस पर पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। इस समय वह रायबरेली जेल में बंद हैं। कोर्ट लगातार इस केस की डायरी पुलिस से मांग रही है, लेकिन माखी पुलिस उसे उपलब्ध नहीं करा पा रही है। गुरुवार को भी एसओ माखी श्यामपाल केस डायरी कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए।
वहीं कोर्ट के हेड मोहर्रिर भी पुरानी सूचना नहीं दे सके। फास्ट्र ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रहलाद टंडन ने दो दिन का समय देते हुए अगली पेशी की तारीख 18 मई निर्धारित की है। आरोपी के वकील महेंद्र सिंह ने बताया कि केस डायरी न मिलने से चौथी पेशी भी टल गई। अब अगली तारीख 18 मई है।