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Kanpur News: 36 बूथ घटे, अब 16 दिसंबर तक जुड़वा सकेंगे मतदाता सूची में नाम
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कानपुर। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत जिले में मतदेय स्थलों की संख्या 3770 से घटाकर 3734 कर दी गई है। पिछली बार से अब 36 मतदेय स्थल कम हो गए हैं। वहीं, भारत निर्वाचन आयोग ने पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन करते हुए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और विवरणों में संशोधन के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर कर दी है।
निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप का प्रकाशन 17 नवंबर को होगा। पहले दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 28 दिसंबर तक होगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची चार जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। मतदाताओं के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन चारों दिनों में जिले के सभी 3734 मतदेय स्थलों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। यहां मतदाता आवेदन भरने, नाम जुड़वाने और विवरणों में संशोधन कराने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और नाम, पता सहित अन्य विवरणों में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। आवेदन के साथ फोटो, जन्मतिथि और निवास प्रमाण से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज भी लगाने होंगे। डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में अवश्य जांच लें। यदि किसी पात्र का नाम सूची में शामिल नहीं है तो निर्धारित समय में आवेदन कर उसे जुड़वाएं।
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निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप का प्रकाशन 17 नवंबर को होगा। पहले दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 28 दिसंबर तक होगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची चार जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। मतदाताओं के लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन चारों दिनों में जिले के सभी 3734 मतदेय स्थलों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। यहां मतदाता आवेदन भरने, नाम जुड़वाने और विवरणों में संशोधन कराने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
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मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6, नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और नाम, पता सहित अन्य विवरणों में संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। आवेदन के साथ फोटो, जन्मतिथि और निवास प्रमाण से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेज भी लगाने होंगे। डीएम एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में अवश्य जांच लें। यदि किसी पात्र का नाम सूची में शामिल नहीं है तो निर्धारित समय में आवेदन कर उसे जुड़वाएं।
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