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Kanpur: तेजाब डाल पत्नी को गड़ासे से काट डाला था, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया

Sat, 23 May 2026 10:36 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 23 May 2026 10:36 PM IST
सार

मामला 24 जुलाई 2023 का है। दंपती के विवाद में तेजाब से बेटी भी झुलस गई थी। कोर्ट ने 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। 20 हजार बेटी को इलाज के लिए मिलेंगे।

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Man who threw acid on wife and hacked her to death with a cleaver sentenced to life imprisonment by court
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

घरेलू विवाद में पत्नी पर तेजाब डालकर गड़ासे से वारकर हत्या करने वाले पति को अपर जिला जज प्रथम सपना त्रिपाठी ने उम्रकैद और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि तेजाब से जली पीडि़त बेटी को इलाज व पुनर्वास के लिए दी जाएगी।

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अर्जुन वर्मा परिवार के साथ दर्शनपुरवा में रहता था। अर्जुन अक्सर अपनी पत्नी सोनी से गाली-गलौज व मारपीट करता था। 24 जुलाई 2023 को भी अर्जुन और सोनी में झगड़ा हुआ। गुस्से में अर्जुन बाथरूम में रखा तेजाब उठा लाया और सोनी पर डालने की कोशिश की तो बेटी वैष्णवी बीच में आ गई। वैष्णवी पर तेजाब गिरने से वह झुलस गई और जलन मिटाने के लिए बाथरूम में भागी तभी अर्जुन ने बचा हुआ तेजाब सोनी पर उड़ेल दिया।
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इसके बाद पास में पड़े गड़ासे से सोनी पर वार कर हत्या कर दी। शोर शराबे पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए तो अर्जुन भाग निकला था। वैष्णवी के भाई अंकुल ने उसे उर्सला में भर्ती कराया था जबकि दूसरे भाई करन ने फजलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी ने बताया कि अभियोजन की ओर से वैष्णवी व अंकुल समेत नौ गवाह कोर्ट में पेश किए गए। एक गवाह को कोर्ट विटनेस के रूप में पेश किया गया। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अर्जुन को दोषी मानकर सजा सुनाई।

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प्रेम त्रिकोण में दोस्त की हत्या करने वाले को उम्रकैद
प्रेम त्रिकोण में दोस्त की हत्या करने वाले को जिला जज अनमोल पाल ने उम्रकैद और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतक की मां को दी जाएगी। गोविंदनगर सीटीआई निवासी उमेश शादी पार्टी में वेटर था। मोहल्ले में रहने वाला राहुल वाल्मीकि उसका दोस्त था और दोनों साथ काम करते थे। उमेश के मोहल्ले में रहने वाली युवती से प्रेम संबंध थे जबकि राहुल भी उसी युवती को पसंद करता था। दो मार्च 2019 को उमेश को एक फोन आया और वह मोटरसाइकिल लेकर घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा था। अगले दिन महाराजपुर में एक खेत से उसका गर्दन से कटा हुआ शव बरामद हुआ था।

महाराजपुर के गोविंद प्रसाद की सूचना पर महाराजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। डीजीसी व एडिश्नल डीजीसी ने बताया कि राहुल वाल्मीकि के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। मृतक के माता-पिता व बहन समेत 13 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। उमेश को आखिरी बार राहुल के साथ ही देखा गया था। उमेश से प्रेम करने वाली युवती ने भी कोर्ट में गवाही के दौरान बताया था कि राहुल ने फोन कर उससे कहा था कि हमारे-तुम्हारे बीच का कांटा खत्म हो गया है। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने राहुल को हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई।
 

होमगार्ड भर्ती परीक्षा में नकल कराने वालों को जमानत नहीं
होमगार्ड भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र हल कराकर परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाने के मामले में जेल भेजे गए रावतपुर गांव निवासी संदीप चंद्र विश्वकर्मा और कन्नौज के ग्राम तेजापुरवा तेरा मल्लू निवासी निर्मल कुमार की जमानत अर्जी अपर जिला जज अष्टम विजय कुमार गुप्ता ने खारिज कर दी है।

 

बीएनएसडी कॉलेज के सहकेंद्र व्यवस्थापक ललित विश्नोई ने कर्नलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर सिपाही ने कक्ष निरीक्षक संदीप कुमार विश्वकर्मा को पकड़ा तो तलाशी में उसके पास से सील्ड प्रश्र पुस्तिका मिली थी। वह एनसीसी रूम में रखे स्मार्ट फोन व प्रिंटर से एआई के माध्यम से प्रश्रपत्र हल कर अपने साथी कक्ष निरीक्षक निर्मल कुमार के साथ परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाना चाहता था। जांच में पता चला था कि दोनों कक्ष निरीक्षक फर्जी हैं और इनकी ड्यूटी प्रवक्ता अखिलेश यादव ने लगाई थी। इस पर तीनों को जेल भेजा गया था। एडीजीसी ने बताया कि पिछले दिनों अखिलेश को कोर्ट से जमानत मिल गई थी लेकिन संदीप और निर्मल का मामला अलग मानते हुए कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

 

फर्जी पास से रेलयात्रा करने वाले को जमानत नहीं
प्रथम श्रेणी के फर्जी पास बनाकर रेल में यात्रा करने वाले की जमानत अर्जी अपर जिला जज अष्टम विजय कुमार गुप्ता ने खारिज कर दी है। भारत सरकार के स्थाई अधिवक्ता ने बताया कि 18 अप्रैल 2026 को शिवगंगा एक्सप्रेस के ए-2 कोच से कानपुर देहात के झींझक निवासी रामगोपाल विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से कई रेलवे यात्रा पास, अलग-अलग नामों के रेलकर्मियों के परिचय पत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड आदि बरामद हुए थे।

कोडीनयुक्त कफ सिरप मामले में दो की जमानत अर्जी खारिज
कोडीनयुक्त कफ सिरप बेचने के मामले में अग्रवाल ब्रदर्स के मालिक विनोद अग्रवाल के बेटे पटकापुर निवासी शिवम अग्रवाल की जमानत अर्जी अपर जिला जज 11 सुभाष सिंह ने खारिज कर दी है। शिवम के साथ लखनऊ ऐशबाग निवासी प्रभात खरे की दूसरी जमानत अर्जी और प्रभात की पत्नी सुरभि श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी है।

अग्रवाल ब्रदर्स के मालिक विनोद अग्रवाल ने नौ फर्मों से 31 लाख 15 हजार 65 बोतल कोडीनयुक्त कफ सिरप खरीदा था जिसमें से एक लाख बोतल पुलिस ने सीज की थीं बाकी फर्जी कंपनियां बनाकर बेच दी गई थीं। इनका कोई लेखाजोखा नहीं मिला था। विनोद ने कई ऐसी फर्मों से खरीद-बिक्री दिखाई जो दो-तीन साल पहले से काम नहीं कर रही हैं। कई ऐसी फर्में भी हैं जो न तो रजिस्टर्ड हैं और न ही इनका कोई कार्यालय मिला। एडीजीसी ने बताया कि जेल में बंद शिवम और उसके साथी प्रभात ने जमानत अर्जी दाखिल की थी जबकि प्रभात की पत्नी सुरभि ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी लेकिन कोर्ट ने गंभीर अपराध मानकर तीनों अर्जियां खारिज कर दीं। 
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