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लॉकडाउन: शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक रहेगी पूर्ण बंदी, कल दिन में ही खरीद लें सामान
Fri, 16 Apr 2021 09:36 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Fri, 16 Apr 2021 09:36 PM IST
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सड़कों पर पसरा सन्नाटा
- फोटो : amar ujala
कानपुर में शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक पूर्ण बंदी लागू कर दी गई है। पूर्ण बंदी में राशन, किराना और परचून की दुकानें तक बंद रहेंगी। लिहाजा आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी शनिवार शाम सात बजे तक कर लें, क्योंकि इसके बाद दुकानें सीधे सोमवार सुबह खुलेंगी।
एडीएम सिटी अतुल कुमार ने बताया कि बंदी के लिए सप्ताह में सिर्फ एक दिन निर्धारित किया गया है। इसमें किसी तरह की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। हालांकि पूर्ण बंदी में भी आवश्यक सेवाएं और वस्तुओं की आपूर्ति होती रहेगी। मसलन दूध, ब्रेड, मक्खन, मेडिकल, भारी वाहनों के पंचर बनाने वाली दुकानें खुलेंगी।
इसी तरह उद्योगों में भी आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, ब्रेड, मक्खन, दवा और अखबार की उत्पादन इकाइयों में ही काम होगा। इन्हीं के कर्मचारियों को आने जाने की छूट मिलेगी। शहर के अंदर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे भी नहीं खुलेंगे, लेकिन हाईवे के ढाबे खुले रहेंगे। जिले की सीमा से होकर हाईवे वाले अन्य राज्यों के वाहन, माल लदी गाड़ियां और बसें चलती रहेंगी।
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शादी करें मगर भीड़ न बुलाएं
डीएम आलोक तिवारी ने कहा कि जिन लोगों की पहले से शादियां तय हैं, वे आयोजन करें, लेकिन कोविड नियमों का पालन करते हुए। बंद स्थान मेें 50 और खुले में 100 लोगों को जमा करने की अनुमति है मगर अपील है कि इतने भी लोगों को न बुलाएं तो बेहतर है।
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एडीएम सिटी अतुल कुमार ने बताया कि बंदी के लिए सप्ताह में सिर्फ एक दिन निर्धारित किया गया है। इसमें किसी तरह की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। हालांकि पूर्ण बंदी में भी आवश्यक सेवाएं और वस्तुओं की आपूर्ति होती रहेगी। मसलन दूध, ब्रेड, मक्खन, मेडिकल, भारी वाहनों के पंचर बनाने वाली दुकानें खुलेंगी।
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इसी तरह उद्योगों में भी आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, ब्रेड, मक्खन, दवा और अखबार की उत्पादन इकाइयों में ही काम होगा। इन्हीं के कर्मचारियों को आने जाने की छूट मिलेगी। शहर के अंदर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे भी नहीं खुलेंगे, लेकिन हाईवे के ढाबे खुले रहेंगे। जिले की सीमा से होकर हाईवे वाले अन्य राज्यों के वाहन, माल लदी गाड़ियां और बसें चलती रहेंगी।
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शादी करें मगर भीड़ न बुलाएं
डीएम आलोक तिवारी ने कहा कि जिन लोगों की पहले से शादियां तय हैं, वे आयोजन करें, लेकिन कोविड नियमों का पालन करते हुए। बंद स्थान मेें 50 और खुले में 100 लोगों को जमा करने की अनुमति है मगर अपील है कि इतने भी लोगों को न बुलाएं तो बेहतर है।