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किडनी कांड: फोर्टिस अस्पताल की कोआर्डिनेटर सोनिका की जमानत अर्जी खारिज
Sun, 23 Jun 2019 09:53 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Sun, 23 Jun 2019 09:53 AM IST
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किडनी कांड में कानपुर पुलिस ने फोर्टिस हॉस्पिटल की महिला कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार किया
- फोटो : अमर उजाला
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किडनी कांड में आरोपी फोर्टिस अस्पताल की महिला कोआर्डिनेटर सोनिका डबास की जमानत अर्जी अपर जिला जज प्रथम रजत सिंह जैन ने खारिज कर दी। जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने सोनिका पर लगे आरोपों को गंभीर माना।
सोनिका के अधिवक्ता कमलेश पाठक का तर्क था कि अंग लेने और देने वाले दोनों लोग प्रार्थना पत्र, शपथपत्र व अन्य कागजात अस्पताल में देते हैं। सभी कागजातों की जिम्मेदारी देने वाले की ही होती है। इसके बाद दोनों को प्राधिकृत समिति (आथराइजेशन कमेटी) के सामने पेश किया जाता है। सोनिका द्वारा कोई भी कूटरचित दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है।
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सोनिका के अधिवक्ता कमलेश पाठक का तर्क था कि अंग लेने और देने वाले दोनों लोग प्रार्थना पत्र, शपथपत्र व अन्य कागजात अस्पताल में देते हैं। सभी कागजातों की जिम्मेदारी देने वाले की ही होती है। इसके बाद दोनों को प्राधिकृत समिति (आथराइजेशन कमेटी) के सामने पेश किया जाता है। सोनिका द्वारा कोई भी कूटरचित दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है।
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सोनिका का अपराध गंभीर है और वह जमानत की हकदार नहीं
सोनिका का काम सिर्फ कागजातों को कमेटी के सामने पेश करना है। वहीं शासकीय अधिवक्ता ने तर्क रखते हुए कहा कि सोनिका का काम कागजातों की जांच के बाद कमेटी के सामने रखना था। इसके पहले भी अंग प्रत्यारोपण के दो मामलों में फर्जी कागजात सोनिका कमेटी में पेश कर चुकी थी।
एक में तरन्नुम खान को प्रभा देवी बनाकर अरुण कुमार की रिश्तेदार बताया गया। दूसरे मामले में तीरथपाल को भी गलत तरीके से रिश्तेदार दिखाया गया था। सोनिका का अपराध गंभीर है और वह जमानत की हकदार नहीं है। बता दें कि सोनिका 11 जून से जेल में है। 14 जून को निचली अदालत ने भी उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
एक में तरन्नुम खान को प्रभा देवी बनाकर अरुण कुमार की रिश्तेदार बताया गया। दूसरे मामले में तीरथपाल को भी गलत तरीके से रिश्तेदार दिखाया गया था। सोनिका का अपराध गंभीर है और वह जमानत की हकदार नहीं है। बता दें कि सोनिका 11 जून से जेल में है। 14 जून को निचली अदालत ने भी उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।