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किडनी कांड: पीएसआरआई अस्पताल के आरोपी डॉक्टर दीपक शुक्ला को हाईकोर्ट से मिली जमानत
Wed, 03 Jul 2019 11:39 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Wed, 03 Jul 2019 11:39 PM IST
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किडनी कांड में आरोपी डॉक्टर दीपक शुक्ला
- फोटो : अमर उजाला
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किडनी कांड में आरोपी पुष्पावत सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट (पीएसआरआई) नई दिल्ली के सीईओ डॉ. दीपक शुक्ला को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले स्पेशल जज एससी/एसटी मोहम्मद रियाज ने 18 जून को डॉ. शुक्ला की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
डॉ. शुक्ला की ओर से अधिवक्ता आलोक रंजन मिश्रा व गोपाल चतुर्वेदी ने तर्क रखा कि पहली एफआईआर में डॉ. शुक्ला आरोपी नहीं थे। जांच के दौरान डॉ. शुक्ला को सह आरोपी बनाया गया है।
मामले में अन्य चार आरोपियों शैलेष सक्सेना, शमशाद अली, टी. राजकुमार राव उर्फ राजू राव तथा गौरव मिश्रा को अलग-अलग तारीखों में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
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वहीं शासकीय अधिवक्ता की ओर से गंभीर प्रकृति के अपराध का हवाला देते हुए जमानत न देने की गुहार लगाई गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने डॉ. दीपक शुक्ला को सशर्त जमानत दे दी है।
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डॉ. शुक्ला की ओर से अधिवक्ता आलोक रंजन मिश्रा व गोपाल चतुर्वेदी ने तर्क रखा कि पहली एफआईआर में डॉ. शुक्ला आरोपी नहीं थे। जांच के दौरान डॉ. शुक्ला को सह आरोपी बनाया गया है।
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मामले में अन्य चार आरोपियों शैलेष सक्सेना, शमशाद अली, टी. राजकुमार राव उर्फ राजू राव तथा गौरव मिश्रा को अलग-अलग तारीखों में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
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वहीं शासकीय अधिवक्ता की ओर से गंभीर प्रकृति के अपराध का हवाला देते हुए जमानत न देने की गुहार लगाई गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने डॉ. दीपक शुक्ला को सशर्त जमानत दे दी है।