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बिकरू कांड के 14 आरोपियों की संपत्तियां होंगी कुर्क, गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद बिल्हौर पुलिस जुटा रही ब्यौरा 

Mon, 27 Sep 2021 10:55 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Mon, 27 Sep 2021 10:55 PM IST
सार

बिल्हौर पुलिस ने बिकरू कांड के 14 आरोपियों के खिलाफ करीब एक साल पहले गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। अब तक चुप्पी साधे बैठी बिल्हौर पुलिस ने आठ सितंबर 2021 को राजस्व परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोपियों की प्रदेशभर की चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मांगा था।

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Kanpur Vikas Dubey News: Properties of 14 accused of Bikru case will be attached
कानपुर एनकाउंटर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिकरू कांड के 14 आरोपियों की संपत्तियां कुर्क होंगी। गैंगस्टर की कार्रवाई करने के बाद बिल्हौर पुलिस इनकी संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद हर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान है। 
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बिल्हौर पुलिस ने बिकरू कांड के 14 आरोपियों के खिलाफ करीब एक साल पहले गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। अब तक चुप्पी साधे बैठी बिल्हौर पुलिस ने आठ सितंबर 2021 को राजस्व परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोपियों की प्रदेशभर की चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा मांगा था।
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इस पर राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल सिंघल ने बिल्हौर पुलिस को जवाब दिया कि हर व्यक्ति का ब्यौरा उनके पास नहीं होता। वे जिला प्रशासन की मदद से संपत्तियों का ब्यौरा खुद जुटाएं। इसके लिए जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करने को कहा।
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उधर, एक पत्र जिलाधिकारी को लिखा कि गैंगस्टर के सभी आरोपियों की चल अचल संपत्तियों की जानकारी उपलब्ध कराने में पुलिस का सहयोग करें। माना जा रहा है कि जल्द ही इनकी संपत्तियों को पुलिस कुर्क करेगी।

इनकी संपत्तियों का जुटाया जा रहा ब्यौरा 
हीरू दुबे, श्याम बाजपेई, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री, संजय दुबे, अरविंद त्रिवेदी, सुशील कुमार तिवारी, बबलू मुसलमान, रामू वाजपेयी, शशिकांत पांडेय, शिव त्रिपाठी, विष्णु पाल, शिवम दुबे, राम सिंह यादव।  

गैंगस्टर मामले में जय समेत चारों भाइयों पर आरोप तय
गैंगस्टर मामले में जयकांत बाजपेई और उसके तीनों भाइयों अजयकांत, रजयकांत व शोभित के खिलाफ सोमवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मो. शफीक की अदालत में आरोप तय कर दिए गए।
 

जय की माती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई, बाकी तीनों भाई अदालत में हाजिर रहे। आरोपियों की ओर से पिछली तारीख में गलत विवेचना का आरोप लगाकर अग्रिम विवेचना कराए जाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई थी।

इस संबंध में कई तर्क व विधि व्यवस्थाएं भी रखी गईं। वहीं अभियोजन ने इसे प्रशासनिक क्षेत्राधिकार बताते हुए खारिज करने की मांग की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है। 
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