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Kanpur Triple Murder: दोस्त के घर रूका…खाना भी खाया, रात में की दंपती और बेटे की हत्या, दो दोषी करार

Wed, 06 Nov 2024 05:50 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 06 Nov 2024 05:50 AM IST
सार

Kanpur News: फजलगंज थाना क्षेत्र मे तीन साल पहले हुउ तिहरे हत्याकांड में इटावा के दो बदमाश दोषी करार दिए गए हैं। अपर जिला जज 14 की अदालत में सात नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।

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Kanpur Triple Murder Stayed at friends house also had food murdered couple and son at night two convicted
कानपुर ट्रिपल मर्डर - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में फजलगंज थाने से चंद कदम की दूरी पर तीन साल पहले हुए परचून दुकानदार, उसकी पत्नी व बेटे के तिहरे हत्याकांड में इटावा निवासी दो बदमाशों को दोषी करार दिया गया है। अपर जिला जज 14 की अदालत में सात नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।

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मूलरूप से उन्नाव के बीघापुर निवासी 45 वर्षीय प्रेमकिशोर अपनी 40 वर्षीय पत्नी ललिता व 12 वर्षीय पुत्र नैतिक के साथ फजलगंज स्थित उचवां बस्ती में रहते थे।  घर के बाहर ही जनरल स्टोर चलाते थे। तीन अक्तूबर 2021 की सुबह जब प्रेम की दुकान पर सेल्समैन दूध देने पहुंचा तो ताला लगा था।

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दुकान न खुलने पर मोहल्ले के लोडर चालक राजेश सोनी ने प्रेम किशोर के दूसरे भाई प्रेम कुमार और प्रेम ने तीसरे भाई राजकिशोर को फोन पर सूचना दी। प्रेम और राजकिशोर के पहुंचने पर ताला तोड़ा गया, तो घर के अंदर प्रेम किशोर, उसकी पत्नी व बेटे के रक्तरंजित शव पड़े थे।

14 गवाह कोर्ट में पेश किए गए
तब राजकिशोर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इटावा के बकेवर निवासी गौरव शुक्ला व महेवा निवासी हिमांशु सिंह चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उनके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल व लूट की रकम 11500 रुपये भी बरामद हुए थे। एडीजीसी शिवभगवान गोस्वामी ने बताया कि अभियोजन की ओर से 14 गवाह कोर्ट में पेश किए गए।

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न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा
गवाहों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने गौरव और उसके दोस्त हिमांशु को दोषी करार दिया। गौरव जेल में ही बंद है, जबकि हिमांशु की जमानत हो गई थी। दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

प्रेम किशोर ने की थी दूसरी शादी
सजा पर फैसला सुनने कोर्ट पहुंचे मृतक के भाई और वादी मुकदमा दर्शनपुरवा निवासी होमगार्ड राजकिशोर ने बताया कि वह लोग चार भाई थे। बड़े भाई राजकुमार उन्नाव में खेती करते थे और छोटा भाई प्रेम कुमार बीमा अस्पताल में कर्मचारी है और बर्रा में रहता है। प्रेमकिशोर ने ललिता से दूसरी शादी की थी।

ममेरी बहन से कर ली थी शादी
इसके पहले उसकी शादी एक प्राइवेट डॉक्टर की बेटी गीता देवी से हुई थी, जिससे दो बच्चे भी थे। गीता की सड़क दुर्घटना में मौत होने पर प्रेमकिशोर ने उसकी ममेरी बहन से दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उसे एक बेटा नैतिक हुआ। प्रेमकिशोर पत्नी ललिता व बेटे नैतिक के साथ उचवां बस्ती में रहकर जनरल स्टोर चलाते थे।

आपसी सहमति से हो गया था संपत्ति का बंटवारा
वहीं, जबकि उनकी पहली पत्नी के दोनों बच्चे राजकिशोर के साथ ही रहते हैं। वर्तमान में बेटे की उम्र 20 वर्ष और बेटी की 18 वर्ष है। राजकिशोर ने बताया कि वर्ष 2012 में पिता और 2014 में माता की मौत के बाद वर्ष 2018 में चारों भाइयों में आपसी सहमति से संपत्ति का बंटवारा हो गया था। सभी अपने परिवार के साथ अलग-अलग रहते थे।

दोस्त के घर रुका, खाना खाया और रात में कर दी तीन हत्याएं
मृतक के भाई राजकुमार व राजकिशोर ने बताया कि कई साल पहले प्रेमकिशोर और गौरव गुरुग्राम की एक फैक्ट्री में साथ काम करते थे। तभी से गौरव का घर आना जाना हो गया। घटना की रात गौरव ने प्रेमकिशोर के घर आकर बताया था कि उन्हें दिल्ली जाना था, ट्रेन छूट चुकी थी और फजलगंज से स्टेशन पास पड़ता है, इसलिए दोनों रात में वहीं रुक गए।

घर में बड़ी रकम होने की थी आशंका
दोनों ने घर पर ही खाना भी खाया और फिर साथ में सोने का नाटक किया। रात में प्रेमकिशोर के पैर बांधकर सिर पर लोहे की राड से हमला किया। नैतिक और ललिता के आ जाने पर उनकी भी हत्या कर दी। पुलिस का कहना था कि प्रेमकिशोर बिधनू में एक नया मकान बनवा रहा था, इसलिए गौरव को आशंका थी कि उसके घर पर बड़ी रकम होगी।

लोहे की रॉड, बिजली का तार आदि हुआ था बरामद
इसीलिए उसने दोस्त के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। राजकिशोर ने बताया कि ललिता के शरीर पर कोई जेवर नहीं मिले थे। हत्या में इस्तेमाल हुई लोहे की रॉड, गला कसने के लिए इस्तेमाल किया गया बिजली का तार और मुंह ढकने के लिए इस्तेमाल किया गया पॉलिथीन घटनास्थल से बरामद हुआ था।

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