Kanpur: टैक्स ऑडिट की अंतिम तिथि बढ़ी, करदाताओं को CBDT से मिली राहत, अब 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे अपलोड
Kanpur News: देशभर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और करदाताओं की मांग पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। यह फैसला आयकर पोर्टल की तकनीकी खामियों और उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं के बाद लिया गया है।
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चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और करदाताओं को एक बड़ी राहत मिली है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनिवार्य टैक्स ऑडिट रिपोर्ट धारा 44AB के तहत अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2025 कर दी गई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स सलाहकार संस्थाओं द्वारा यह मांग पूरे देश में की जा रही थी।
पहले आयकर विभाग ने पोर्टल की तकनीकी खामियों और सर्वर डाउन होने के बावजूद टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने की तिथि नहीं बढ़ाई थी। टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न पहले ही 15 सितंबर 2025 तक दाखिल करने थे। समय की कमी और पोर्टल में लगातार आ रही समस्याओं के कारण, कई CA संस्थानों ने उच्च न्यायालयों में याचिकाएं दायर की थीं। लगभग आठ राज्यों में ये याचिकाएं विचाराधीन थीं।
31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी अंतिम तिथि
दो उच्च न्यायालयों द्वारा सरकार को यह तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाने के निर्देश जारी किए जाने के बाद, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह फैसला लिया। मर्चेंट चेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश के जीएसटी कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 25 सितंबर 2025 को परिपत्र संख्या 14/2025 जारी कर टैक्स ऑडिट कराकर रिपोर्ट अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है।