Kanpur: टैक्स गोष्ठी में वक्ता बोले- छापे के दौरान अघोषित स्टॉक का जब्त किया जाना उचित नहीं, रखी ये मांग
Kanpur News: कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से टैक्स गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने कहा कि जीएसटी छापों के दौरान अघोषित स्टॉक को जब्त न किया जाए, बल्कि उस पर नियमानुसार कर लगाया जाए। सरकार इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी करे।
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कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से बुधवार को सिविल लाइंस स्थित सभागार में टैक्स गोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि जीएसटी छापे के दौरान मिले अघोषित कारोबारी स्टॉक को जब्त करना उचित और न्यायसंगत नहीं है। सरकार इसके लिए दिशानिर्देश जारी करे। मुख्य वक्ता सीए छवि जैन ने बताया कि अघोषित स्टाक जब्त होने से कारोबारी गतिविधियां प्रभावित होती हैं।
हालांकि कारोबारी स्टॉक के भौतिक सत्यापन और मात्रात्मक विवरण के साथ सूची बनाना ठीक है। छापे के बाद जो स्टॉक बही खाते से अधिक भौतिक रूप से पाया जाए, उस पर नियमानुसार कर लगाने की कार्रवाई उचित होगी न कि स्टॉक को जब्त कर व्यापारी के कारोबार को प्रभावित किया जाए। सरकार को जीएसटी छापों के लिए भी इस तरह के कानून लाने की आवश्यकता है।
ये लोग भी रहे मौजूद
पूर्व अध्यक्ष संतोष कुमार गुप्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जूही एलॉय प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में 19 फरवरी 2025 को इस संबंध के निर्णय दिया है। इस मौके पर महामंत्री सीए शरद सिंघल, प्रदीप कुमार द्विवेदी, मनीष श्रीवास्तव, सुनील त्रिवेदी, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, बीके शुक्ल, अशोक अग्रवाल, प्रमोद द्विवेदी, गुरमीत सिंह, शिशिर शुक्ल, विमल बाजपेई, आकाश गुप्ता, जगदीश जायसवाल, आनंद गुप्ता आदि मौजूद रहे।