Kanpur News: खुशी खातून का भारतीय होने का दावा फर्जी, जमानत से हैरान हुए अफसर, जानें पूरा मामला
नौबस्ता पुलिस ने खुशी खातून को इसी साल 16 फरवरी को जेल भेजा था। उसके पति ने महिला के भारतीय होने का किया था दावा, जो फर्जी निकला है। बता दें कि इस मामले में रवि की पहली पत्नी ने पुलिस से शिकायत की थी कि खुशी बांग्लादेशी नागरिक है। वह अवैध रूप से भारत में रह रही है।
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कानपुर की खुशी खातून बांग्लादेश की ही रहने वाली है। भारत की नागरिक नहीं है। यह तथ्य पुलिस की जांच में सामने आया था। चार्जशीट में भी इसे शामिल किया गया था। महिला के पति ने महिला के भारतीय होने का फर्जी दावा किया था। हालांकि, खुशी को जमानत मिलने से पुलिस अफसर हैरान हैं।
अब वह इस संबंध में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। नौबस्ता के राजीव विहार निवासी रवि वर्मा ने चार जून 2019 को खुशी खातून से शादी की थी। जनवरी में इस मामले में रवि की पहली पत्नी ने पुलिस से शिकायत की थी कि खुशी बांग्लादेशी नागरिक है। वह अवैध रूप से भारत में रह रही है।
पुलिस ने जांच कराई, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई। इसी आधार पर पुलिस ने खुशी को जेल भेजकर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को खुशी जेल से रिहा हुई। वहीं, रवि ने मीडिया में बयान दिया कि पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें खुशी को भारत का नागरिक बताया था।
एसीपी गोविंद नगर ने बताया कि खुशी मूलरूप से बांग्लादेश की रहने वाली है। विदेशी अधिनियम के तहत ही उसके खिलाफ चार्जशीट लगाई गई थी। उसको भारत का नागरिक नहीं बताया गया है। उसके पति ने महिला के भारतीय होने का किया था दावा, जो फर्जी निकला है। पुलिस इस संबंध में अपील करने की तैयारी कर रही है।