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कानपुर देहात : एडीएम कोर्ट ने तीन अपराधियों को छह माह के लिए किया जिला बदर

Mon, 18 Jul 2022 01:18 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 18 Jul 2022 01:18 AM IST
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Kanpur Dehat : ADM Court sent three criminals to District Badar for six months
कानपुर देहात। गजनेर व अकबरपुर पुलिस की रिपोर्ट पर एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट ने तीन अपराधियों को छह माह के लिए जिला बदर किया है। अब पुलिस आदेश तामील कराएगी। वहीं, रूरा के बनीपारा निवासी एक युवक पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई समाप्त की गई।
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गजनेर थाना क्षेत्र के सेरुआ निवासी रामजी शुक्ला पर युवती से छेड़छाड़ मारपीट आदि का केस दर्ज है। आरोपी के खिलाफ बीट सूचना भी दर्ज कराई गई है। गुंडा एक्ट के मामले की सुनवाई के दौरान महिला अपराध की प्रवृत्ति पर कोर्ट ने उसे छह माह के लिए जिला बदर कर दिया।
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इसी प्रकार अकबरपुर कोतवाली पुलिस की रिपोर्ट पर पाक्सो एक्ट व मारपीट के आरोपी सहबाजपुर निवासी श्याम सिंह व राहुल पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई। सुनवाई के बाद एडीएम वित्त एवं राजस्व जेपी सिंह ने दोनों आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया। वहीं, रूरा के बनीपारा गांव निवासी रोहित सिंह पर की गई गुंडा एक्ट की कार्रवाई को कोर्ट ने समाप्त कर दिया।
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आठ जिला बदर अपराधियों को नोटिस कराया तामील
कानपुर देहात। राजपुर, शिवली व बरौर पुलिस ने एडीएम कोर्ट के आदेश पर छह माह के लिए जिला बदर किए गए आठ अपराधियों को नोटिस तामील कराया है। थाना राजपुर पुलिस ने भोला निवादा निवासी सुरजीत उर्फ बाबूजी, भाल निवासी रामबीर सिंह उर्फ बाबा, राजपुर निवासी बीरू पांडेय व बैना के राहुल मिश्रा उर्फ रामू को जिला बदर किए जाने का नोटिस तामील कराया।

थाना बरौर पुलिस ने नेराकृपालपुर निवासी दीपू व थाना शिवली पुलिस ने ज्योति गांव निवासी जसवंत सिंह, शिवदत्त सिंह व गौरव को जिला बदर किए जाने का आदेश तामील करा दिया। इन सभी को असामाजिक क्रियाकलापों में लिप्त होने पर छह माह के लिए जिला बदर किया गया है।
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