फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   kanpur : Declare the income below tax , June 30 is the last date

कर से कम आय की करे घोषणा, 30 जून है अंतिम तिथि, जाने किस फॉर्म को भरने से बचेगा टीडीएस, काम की खबर

Sat, 02 May 2020 08:31 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Sat, 02 May 2020 08:31 PM IST
विज्ञापन
kanpur : Declare the income below tax , June 30 is the last date
इनकम टैक्स - फोटो : self
जिन वरिष्ठ नागरिकों की आय कर योग्य सीमा से कम है, उन्हें टीडीएस कटौती से बचाव के लिए बैंक में स्व-घोषणा पत्र देना होता है। इसके लिए फॉर्म 15 जी और 15 एच दाखिल करना होता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फॉर्म जमा करने की वैधता को 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है।
विज्ञापन


कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया बैंक इंप्लाइज यूनियन के सचिव राजेंद्र अवस्थी बताते हैं कि कोरोना महामारी के दौर में बैंकों में भीड़ न लगे इसके लिए कई बैंकों ने ये दोनों फार्म ऑनलाइन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के मद्देनजर यह निर्णय तीन मई तक देशव्यापी तालाबंदी के लिए लिया गया था।
विज्ञापन


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने स्पष्ट किया है कि छोटे करदाताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ये फॉर्म 30 जून तक मान्य होंगे। आम तौर पर ये फार्म 30 अप्रैल तक जमा किए जाते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


जब वित्तीय वर्ष में ब्याज से आय एक निश्चित सीमा को पार कर जाती है तो बैंकों को टीडीएस (स्रोत पर कर में कटौती) काटना अनिवार्य होता है। भारतीय स्टेट बैंक के खाताधारक इंटरनेट बैंकिंग के जरिये खाते को लॉगइन करके ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed