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Kanpur: अश्लीलता के आरोपी बायोलॉजी शिक्षक को मिली जमानत, शांतिभंग में भेजा गया था जेल
Wed, 02 Oct 2024 11:11 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 02 Oct 2024 11:11 PM IST
सार
Kanpur News: काकादेव कोचिंग मंडी स्थित एक कोचिंग संस्थान के बायोलॉजी के शिक्षक के अश्लीलता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर शांतिभंग में जेल भेजा था। शिक्षक को जमानत मिल गई है।
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आरोपी शिक्षक साहिल सिद्दीकी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
काकादेव थानाक्षेत्र में स्थित कोचिंग संस्थान में छात्रा के साथ अश्लीलता करते हुए वायरल वीडियो के बाद जेल भेजे गए बायोलॉजी के शिक्षक साहिल सिद्दीकी को न्यायालय ने जमानत दे दी है। छात्रा ने मजिस्ट्रेटी बयान के दौरान अश्लीलता की बात से इनकार किया है।
डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि मामले में कोचिंग संचालक ने छात्रा से अश्लीलता के मामले में शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर शांतिभंग की धारा में जेल भेज दिया था। हालांकि छात्रा के मजिस्ट्रेटी बयान के आधार पर शिक्षक साहिल सिद्दीकी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें, वायरल वीडियो के आधार पर दावा किया गया था कि शिक्षक ने छात्रा के साथ अश्लीलता की है। कोचिंग संचालक ने यह फुटेज पुलिस को देते हुए शिक्षक पर एक धर्म की लड़कियों को टारगेट करने का आरोप लगाया था।
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डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि मामले में कोचिंग संचालक ने छात्रा से अश्लीलता के मामले में शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर शांतिभंग की धारा में जेल भेज दिया था। हालांकि छात्रा के मजिस्ट्रेटी बयान के आधार पर शिक्षक साहिल सिद्दीकी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें, वायरल वीडियो के आधार पर दावा किया गया था कि शिक्षक ने छात्रा के साथ अश्लीलता की है। कोचिंग संचालक ने यह फुटेज पुलिस को देते हुए शिक्षक पर एक धर्म की लड़कियों को टारगेट करने का आरोप लगाया था।
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