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KANPUR: सपा विधायक रूमी के भाई का असलहा लाइसेंस निलंबित, कोर्ट ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

Tue, 31 May 2022 06:50 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 31 May 2022 06:50 PM IST
सार

विधायक मोहम्मद हसन रूमी के भाई मो. फुरकान के डबल बैरल बंदूक के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। पुलिस ने फुरकान के लाइसेंस को निरस्त करने के लिए जो संस्तुति की है उसमें सिर्फ आईपीसी की धारा 323 व 504 में दर्ज एनसीआर को बेस बनाया गया है।

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KANPUR: Arms license of SP MLA brother suspended
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कानपुर में जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी के भाई मो. फुरकान के डबल बैरल बंदूक के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही शस्त्र लाइसेंस थाने में जमा कराते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए।

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डीएम कोर्ट ने यह आदेश चकेरी पुलिस और अपर पुलिस आयुक्त अपराध की संस्तुति पर किया है। पुलिस ने फुरकान के लाइसेंस को निरस्त करने के लिए जो संस्तुति की है उसमें सिर्फ आईपीसी की धारा 323 व 504 (मारपीट, गाली गलौज) में दर्ज एनसीआर को बेस बनाया गया है।
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कहा गया है कि लाइसेंसी आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और आए दिन लाइसेंसी शस्त्र के दम पर मारपीट, झगड़ा करने का अभ्यस्त है। इस वजह से उसके पास लाइसेंसी शस्त्र रहना उचित नहीं है। निर्धारित तारीख तक जवाब दाखिल न करने पर एकतरफा आदेश पारित होगा।

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