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Kanpur: 7800 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में विदेशी आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Thu, 21 Mar 2024 10:36 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 21 Mar 2024 10:36 PM IST
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Kanpur: Anticipatory bail plea of foreign accused in Rs 7800 crore bank scam rejected
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

7800 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में लंदन में रहने वाले आरोपी सतीश चंद्र गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जैन ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि पहले सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की जानी चाहिए। हाईकोर्ट में सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही सीधे याचिका दाखिल करने की अनुमति दी गई है। इस याचिका में किसी ऐसी विशेष परिस्थिति का उल्लेख नहीं है।

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याचिका पर सुनवाई के दौरान एसएफआईओ की ओर से तर्क रखा गया कि मामले की विवेचना पूरी हो चुकी है। सतीश को सिर्फ समन भेजे गए हैं, उनके खिलाफ कोई वारंट नहीं है। उनकी गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है। ऐसे में अग्रिम जमानत याचिका का कोई आधार नहीं है। अगर अग्रिम जमानत मिलती है तो वह मुकदमे की सुनवाई के लिए दोबारा भारत नहीं आएगा। पहले भी ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जिसमें आरोपी एक बार भारत छोड़ गया तो दोबारा कानूनी कार्रवाई का सामना करने वापस नहीं लौटा। कंपनी एक्ट के तहत करोड़ों रुपये का अपराध किया गया है।

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सतीश यूके की एक फर्म के पूर्व निदेशक है, जो घोटाले में शामिल रही है। उन्होंने कहा कि सतीश कंपनी कोर्ट में हाजिर होकर वहां अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं। सीधे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की जानी चाहिए। वहीं, सतीश की ओर से अधिवक्ता ने कई विधि व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए सीधे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने को वैध बताया। कहा गया कि 73 साल सतीश कानूनी कार्रवाई में भाग लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें डर है कि अगर वह कोर्ट में हाजिर हुए तो हिरासत में ले लिया जाएगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पर्याप्त आधार न पाते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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यह है मामला
अलग-अलग बैंकों से हुए 7800 करोड़ रुपये के घोटाले में सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) की ओर से 15 मई 2020 को कंपनी कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया था। इसमें 41 कंपनियां और 28 व्यक्तियों के साथ कुल 69 आरोपी बनाए गए थे। 20 विदेशी आरोपी अभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं। इनमें नौ यूएई में, छह हांगकांग में, चार सिंगापुर में और एक यूके में है। पिछले दिनों कंपनी कोर्ट के न्यायाधीश ने हाजिर आ चुके आरोपियों की फाइल अलग कर मुकदमे की सुनवाई शुरू करने के आदेश दिए थे। एसएफआईओ के विशेष लोक अभियोजक कौशल किशोर शर्मा ने बताया कि विदेशी आरोपियों को समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन वह हाजिर नहीं हो रहे।

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