Kanpur: 7800 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में विदेशी आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
7800 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में लंदन में रहने वाले आरोपी सतीश चंद्र गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समीर जैन ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि पहले सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की जानी चाहिए। हाईकोर्ट में सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही सीधे याचिका दाखिल करने की अनुमति दी गई है। इस याचिका में किसी ऐसी विशेष परिस्थिति का उल्लेख नहीं है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान एसएफआईओ की ओर से तर्क रखा गया कि मामले की विवेचना पूरी हो चुकी है। सतीश को सिर्फ समन भेजे गए हैं, उनके खिलाफ कोई वारंट नहीं है। उनकी गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है। ऐसे में अग्रिम जमानत याचिका का कोई आधार नहीं है। अगर अग्रिम जमानत मिलती है तो वह मुकदमे की सुनवाई के लिए दोबारा भारत नहीं आएगा। पहले भी ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जिसमें आरोपी एक बार भारत छोड़ गया तो दोबारा कानूनी कार्रवाई का सामना करने वापस नहीं लौटा। कंपनी एक्ट के तहत करोड़ों रुपये का अपराध किया गया है।
यह है मामला
अलग-अलग बैंकों से हुए 7800 करोड़ रुपये के घोटाले में सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) की ओर से 15 मई 2020 को कंपनी कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया था। इसमें 41 कंपनियां और 28 व्यक्तियों के साथ कुल 69 आरोपी बनाए गए थे। 20 विदेशी आरोपी अभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं। इनमें नौ यूएई में, छह हांगकांग में, चार सिंगापुर में और एक यूके में है। पिछले दिनों कंपनी कोर्ट के न्यायाधीश ने हाजिर आ चुके आरोपियों की फाइल अलग कर मुकदमे की सुनवाई शुरू करने के आदेश दिए थे। एसएफआईओ के विशेष लोक अभियोजक कौशल किशोर शर्मा ने बताया कि विदेशी आरोपियों को समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन वह हाजिर नहीं हो रहे।