Kanpur Animal Abuse: कुत्ते की हत्या के मामले में बैकफुट पर पुलिस, हटा सकती है आर्म्स एक्ट की धारा
सर्वोदयनगर में एक महिला ने फैक्टरी मालिक पर गोली मारकर कुत्ते की हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने पशु क्रूरता और आर्म्स एक्ट की धारा में एफआईआर दर्ज की थी। वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी नुकीली वस्तु से हत्या की पुष्टि हुई थी।
विस्तार
कानपुर के सर्वोदयनगर में कुत्ते की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस बैकफुट पर है। कुत्ते के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी नुकीली वस्तु से हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। अब पुलिस फैक्टरी मालिक के खिलाफ लगाई गई आर्म्स एक्ट की धारा को हटाने की तैयारी में है।
वहीं, प्रत्यक्षदर्शी वादिनी ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मामले में जांच की मांग की है। काकादेव थाना क्षेत्र के लावानिया हाउस मोहल्ले में रहने वाली गुड़िया ठाकुर ने पास में रहने वाले फैक्टरी मालिक ज्ञानेंद्र शर्मा के खिलाफ शुक्रवार को थाने में पशु क्रूरता अधिनियम व आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज करवाई थी।
आरोप लगाया था कि गुरुवार रात वह मोहल्ले में पाले हुए दो कुत्तों शेरू और ब्राउनी को खाना खिला रही थीं। तभी फैक्टरी मालिक ज्ञानेंद्र ने अपनी राइफल से कुत्तों पर फायरिंग की। इससे शेरू की मौके पर ही मौत हो गई थी और ब्राउनी घायल हुई थी।
पुलिस ने कुत्ते के शव का पोस्टमार्टम कराया, तो गोली से कुत्ते की मौत की पुष्टि ही नहीं हुई। ऐसे में पुलिस की जांच भी अब दोनों पक्षों के पूर्व के आपसी विवाद की तरफ मुड़ गई है। थाना प्रभारी विनय शर्मा के अनुसार यदि गोली से कुत्ते की मौत नहीं हुई है, तो आरोपी पर लगी आर्म्स एक्ट की धारा हटा दी जाएगी।
वादिनी ने मुख्यमंत्री को प्रेषित प्रार्थनापत्र सौंपा
वादिनी गुड़िया ने पुलिस पर फैक्टरी मालिक से मिलीभगत का आरोप लगाते इस संबंध में उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग मुख्यमंत्री से की है। उन्होंने रविवार को विधायक सुरेंद्र मैथानी को मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन सौंपा है।
वहीं, उन्होंने दावा किया कि ज्ञानेंद्र ने उनके व मोहल्ले के कई लोगों के सामने कुत्तों पर गोली दागी थी। मौके से उन्हें फायरिंग के दौरान दीवार से टकराकर वहां गिरा एक छर्रा मिला है, जिसकी फोरेंसिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने अपनी जान को भी खतरा बताया है।