फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Kannauj: Four people sentenced to 10 years imprisonment for molesting teenage girls

Kannauj: किशोरियों से छेड़छाड़ में चार लोगों को 10 साल की कैद, कोर्ट ने सभी दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया

Sun, 06 Oct 2024 12:24 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: शिखा पांडेय Updated Sun, 06 Oct 2024 12:24 AM IST
सार

Kannauj News: गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में सात साल पहले किशोरियों से हुई छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने चार लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Kannauj: Four people sentenced to 10 years imprisonment for molesting teenage girls
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

घर में घुसकर मां को दबोच कर उसके सामने दो नाबालिग बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने में चार लोगों को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 13,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 23 फरवरी 2017 को एक महिला बेटियों के साथ घर में सो रही थी। रात एक बजे के गांव के ही आजम, कासिम उर्फ मैहतिया, भूरा उर्फ सलीम व आमिर दीवार फांदकर उसके घर में घुस आए।
विज्ञापन


इन लोगों ने महिला को दबोच लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने उसकी दो नाबालिग बेटियों के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई थी। आरोपियों ने पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने चारों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। शनिवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अल्का यादव ने दोषी आजम, कासिम, भूरा व आमिर को दस साल कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड की रकम अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed