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Kannauj: दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या में दोषी को 20 साल की सजा, अर्थदंड भी लगाया

Sat, 23 May 2026 07:45 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 23 May 2026 07:45 PM IST
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Kannauj: Convict Sentenced to 20 Years for misdeeds and Murder of a Child; Fine Also Imposed
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने गई सात साल की मासूम को युवक बहला फुसलाकर खेत में ले गया था। युवक ने उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी थी। घटना के तीसरे दिन मासूम का शव बरामद हुआ था। इस मामले में तीन साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने शनिवार को आरोपी युवक को दोषी माना। दोषी युवक को 20 साल की सजा व 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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पीड़ित पिता ने मामले की प्राथमिकी छह मई 2023 को थाना तालग्राम में दर्ज कराई थी। बताया कि उनके बड़े भाई का घर उसके घर से 100 मीटर दूर है। बड़े भाई की पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए रात नौ बजे उनकी सात वर्षीय पुत्री घर से गई थी। इसके बाद काफी तलाश करने के बाद भी पता नहीं चला। खोजबीन के दौरान सात मई की दोपहर पुत्री का शव एक खेत में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि हुई।
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मामले में पुलिस ने 26 जुलाई 2023 को आरोप पत्र अदालत में पेश करते हुए तालग्राम थाना क्षेत्र के बेहटा खास गांव निवासी मुनीम उर्फ सुभाषचंद्र को आरोपी बनाया था। अदालत में सुनवाई के दौरान साक्ष्य व गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी माना गया। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट की अदालत ने दोषी मुनीम उर्फ सुभाषचंद्र को 20 साल के कठोर कारावास व 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया।
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