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Kannauj News: बच्ची की मौत के मामले में आरोपी बाइक सवार बरी
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कन्नौज। थाना ठठिया क्षेत्र में 11 साल पहले हुई सड़क दुर्घटना के एक मामले में ग्राम न्यायालय तिर्वा में सुनवाई हुई। न्यायाधिकारी अंकित तिवारी की अदालत ने अभियुक्त पर दोषसिद्ध न होने पर बरी कर दिया। साथ ही 20 हजार रुपये का बंधपत्र दाखिल करने का आदेश दिया । यह मामला फौजदारी से जुड़ा था।
अभियोजन के अनुसार, ठठिया निवासी रामवीर ने दी गई तहरीर में बताया था कि तीन अक्तूबर 2014 को दिन में करीब 11 बजे उनकी 11 वर्षीय पुत्री रेनू गांव के बाहर औसेर-डिब्बापुर्वा रोड पर मिट्टी लेने गई थी। उसी समय औसेर की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल के चालक करसाह निवासी गोलू उर्फ संटू ने तेज गति, लापरवाही और लहराते हुए बाइक चलाते हुए बच्ची को टक्कर मार दी। टक्कर से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ग्रामीणों ने उसे तिर्वा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर कानपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई थी। इस मामले में थाना ठठिया में चार सितंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर विचारण चला। मामले में दो गवाह प्रस्तुत किए गए। दोनों गवाह आरोपी को वाहन चलाते हुए देखने की बात व सामने हादसा होने की बात से मुकर गए। जिसपर ग्राम न्यायालय ने आरोपी को बरी कर दिया
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अभियोजन के अनुसार, ठठिया निवासी रामवीर ने दी गई तहरीर में बताया था कि तीन अक्तूबर 2014 को दिन में करीब 11 बजे उनकी 11 वर्षीय पुत्री रेनू गांव के बाहर औसेर-डिब्बापुर्वा रोड पर मिट्टी लेने गई थी। उसी समय औसेर की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल के चालक करसाह निवासी गोलू उर्फ संटू ने तेज गति, लापरवाही और लहराते हुए बाइक चलाते हुए बच्ची को टक्कर मार दी। टक्कर से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ग्रामीणों ने उसे तिर्वा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर कानपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई थी। इस मामले में थाना ठठिया में चार सितंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर विचारण चला। मामले में दो गवाह प्रस्तुत किए गए। दोनों गवाह आरोपी को वाहन चलाते हुए देखने की बात व सामने हादसा होने की बात से मुकर गए। जिसपर ग्राम न्यायालय ने आरोपी को बरी कर दिया
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