फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Bike rider accused in girl's death case acquitted

Kannauj News: बच्ची की मौत के मामले में आरोपी बाइक सवार बरी

Mon, 07 Sep 2026 11:41 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Bike rider accused in girl's death case acquitted
कन्नौज। थाना ठठिया क्षेत्र में 11 साल पहले हुई सड़क दुर्घटना के एक मामले में ग्राम न्यायालय तिर्वा में सुनवाई हुई। न्यायाधिकारी अंकित तिवारी की अदालत ने अभियुक्त पर दोषसिद्ध न होने पर बरी कर दिया। साथ ही 20 हजार रुपये का बंधपत्र दाखिल करने का आदेश दिया । यह मामला फौजदारी से जुड़ा था।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार, ठठिया निवासी रामवीर ने दी गई तहरीर में बताया था कि तीन अक्तूबर 2014 को दिन में करीब 11 बजे उनकी 11 वर्षीय पुत्री रेनू गांव के बाहर औसेर-डिब्बापुर्वा रोड पर मिट्टी लेने गई थी। उसी समय औसेर की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल के चालक करसाह निवासी गोलू उर्फ संटू ने तेज गति, लापरवाही और लहराते हुए बाइक चलाते हुए बच्ची को टक्कर मार दी। टक्कर से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ग्रामीणों ने उसे तिर्वा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर कानपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई थी। इस मामले में थाना ठठिया में चार सितंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिस पर विचारण चला। मामले में दो गवाह प्रस्तुत किए गए। दोनों गवाह आरोपी को वाहन चलाते हुए देखने की बात व सामने हादसा होने की बात से मुकर गए। जिसपर ग्राम न्यायालय ने आरोपी को बरी कर दिया
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed