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जाजमऊ आगजनी: फोरेंसिक जांच में आया मुख्य तथ्य, ज्वलनशील पदार्थ से लगी थी आग, साजिश की ओर इशारा कर रही रिपोर्ट

Fri, 18 Nov 2022 10:45 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 18 Nov 2022 10:45 AM IST
सार

जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी में आगजनी के मामले में फोरेंसिक की जांच में मुख्य तथ्य सामने आया है। जांच रिपोर्ट साजिश की ओर इशारा कर रही है। रिपोर्ट के मानें, तो ज्वलनशील पदार्थ से आग लगी थी। पटाखे से आग लगने का दावा निराधार है।

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Irfan Solanki case, the main fact came in the forensic investigation
घर में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी में प्लॉट में आगजनी के मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। घटनास्थल पर ज्वलनशील पदार्थ की पुष्टि हुई है। पटाखे से आग लगने की पुष्टि नहीं हो सकी। ऐसे में फोरेंसिक रिपोर्ट भी साजिश की ओर इशारा कर रही है।

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पुलिस की जांच और मजबूत होगी। यह तथ्य पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर अपनी विवेचना में शामिल कर लिया है।  बता दें कि नजीर फातिमा ने सपा विधायक इरफान व उसके भाई रिजवान पर आगजनी समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया था।
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केस दर्ज होने के दो दिन बाद विधायक के परिवार वालों ने प्रेसवार्ता कर दो सीसीटीवी फुटेज रखे थे। उसमें दावा किया था कि पटाखे की चिंगारी से प्लॉट में आग लगी। यही दावा सपा के 11 विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने भी किया था।  पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा था।

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मगर अब जब फोरेंसिक टीम ने पुलिस को जांच रिपोर्ट सौंपी है, तो बेहद अहम तथ्य सामने आया है। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक आग पटाखे से नहीं लगी। किसी ज्वलनशील पदार्थ से आग लगी। फोरेंसिक एक्सपर्ट रिपोर्ट में ऐसे तथ्यों को स्पष्ट न लिखकर अंदेशा जताते हैं। इसकी और पुष्टि करने के लिए फोरेंसिक लैब कन्नौज सैंपल भेजा गया है।

बता दें कि फरार सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट से एनबीडब्ल्यू (गैर जमानती वॉरेंट) हासिल कर लिया है। अब भी अगर दोनों की गिरफ्तारी नहीं हुई या आत्मसमर्पण नहीं किया तो, पुलिस कुर्की की कार्रवाई कराने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

पिछले दस दिन से आरोपियों का पुलिस कोई सुराग नहीं जुटा सकी है। जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी में सात नवंबर की रात नजीर फातिमा के प्लॉट में आग लग गई थी। दूसरे दिन नजीर की तहरीर पर जाजमऊ पुलिस ने इरफान सोलंकी व रिजवान सोलंकी समेत अन्य अज्ञात पर आगजनी, रंगदारी समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था।

भारी पुलिस बल के साथ विधायक के घर पर उसी रात दबिश दी गई थी लेकिन दोनों गिरफ्त में नहीं आए थे। तब से वह फरार चल रहे हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि पुलिस ने कोर्ट से आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू के लिए अर्जी दी थी। एनबीडब्ल्यू जारी हो गया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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