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अदालतों में आज से शुरू होगा जरूरी न्यायिक कार्य

Tue, 26 May 2020 12:24 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 26 May 2020 12:24 AM IST
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importent judicial work will be start from today in court
हाईकोर्ट के निर्देश पर लॉकडाउन के दौरान लगभग दो माह से बंद अदालतों में मंगलवार से जरूरी न्यायिक कार्य शुरू हो जाएगा। जिलाजज, प्रथम अपर जिला जज, सीएमएम व स्पेशल सीजेएम कोर्ट के अलावा छह विशेष न्यायालयों में भी जरूरी मामलों की सुनवाई होगी।
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अदालतों में समय सारणी के अनुसार काम होगा। जिले के रेड जोन में रहने तक मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही होगी। इसके लिए जिला जज ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
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जिला जज की अदालत में 10 से 11 बजे, अपर जिला जज प्रथम के यहां 11 से 11:30 बजे, सीएमएम कोर्ट में 11:30 से 12:30 बजे, स्पेशल सीजेएम कोर्ट में 12:30 से 1 बजे, पॉक्सो कोर्ट में 1 से 1:30 बजे, स्पेशल जज ईसी एक्ट की अदालत में 1:30 से 2 बजे, स्पेशल जज एससीएसटी कोर्ट में 2 से 3 बजे, स्पेशल जज एनडीपीएस कोर्ट नं. 8 में 3 से 3:30 बजे और कोर्ट नं.22 में 3:30 से 4 बजे तथा स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट की अदालत में 4 से 4:30 बजे तक मामलों की सुनवाई होगी।
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सीएमएम के निर्देश पर महिला मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत लिखे जाने वाले पीड़ितों के बयान दर्ज करेंगी। न्यायाधीशों को निर्देशित किया गया है कि वह कम से कम संख्या में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बुलाएं और जरूरी प्रार्थना पत्रों की सुनवाई व आदेश सुनाने के बाद न्यायाधीश व कर्मचारी न्यायालय परिसर से लौट जाएंगे।

सभी न्यायाधीशों, कर्मचारियों व अधिवक्ताओं को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बिना मास्क व सेनेटाइजर के कोई भी न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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