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Hardoi: हत्या में पूर्व प्रधान सहित चार को उम्रकैद, चारों पर 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया

Tue, 18 Jul 2023 07:08 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 18 Jul 2023 07:08 PM IST
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Hardoi: Life imprisonment to four in murder
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

हरदोई जिले में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-16 के जज भगीरथ वर्मा ने हत्या के 12 साल पुराने मामले में पूर्व प्रधान सहित चार दोषियों को उम्रकैद सुनाई गई है। सभी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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अपर शासकीय अधिवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि टड़ियावां थाना क्षेत्र के हर्रई गांव निवासी बाबू अली ने तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 20 नवंबर 2010 को उसका भाई रफीक सब्जी खरीदकर वापस आ रहा था, कुछ दूर पर गांव के ही श्याम सिंह, खुशीराम, दीपू शुक्ला उर्फ आलोक व दिनेश पहले से घात लगाए बैठे थे। इन लोगों ने उसके भाई को ललकारा और श्याम सिंह ने तमंचे से गोली मार दी थी। गोली लगने से रफीक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।

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श्याम सिंह के साथियों ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने का काम किया था। ग्रामीणों को आता देख आरोपी मौके से भाग गए थे। पुलिस ने चारों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। बताया कि विवेचना में पुलिस ने दीपू शुक्ला उर्फ आलोक व दिनेश के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसके बाद वादी मुकदमा बाबू अली ने अन्य दो दोषियों को तलब किए जाने की न्यायालय से याचना की थी।

इस पर न्यायालय ने हर्रई के पूर्व प्रधान श्याम सिंह व खुशीराम को न्यायालय में तलब किया। इसकी सुनवाई यहां न्यायालय में चल रही थी। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों पर दोषसिद्ध व बचाव पक्ष के वकील ने इसे पार्टी बंदी के कारण निर्दोष फंसाने का तर्क दिया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला जज भगीरथ वर्मा ने चारों पर दोषसिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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