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गंगा में गंदगी जाने पर कानपुर नगर निगम पर 5 दिन तक रोज 50000 रुपये का जुर्माना

Sat, 27 Oct 2018 10:33 AM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Updated Sat, 27 Oct 2018 10:33 AM IST
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Government steps to stop pollution in Ganga
डेमो पिक
यूपी के कानपुर शहर में एनजीटी की मॉनीटरिंग कमेटी शुक्रवार को गंगा में जा रही गंदगी रोकने के कार्यों से असंतुष्ट नजर आई। कमेटी के प्रभारी सेवानिवृत्त जस्टिस अरुण टंडन ने नालों में गंदगी, कूड़ा उठान व्यवस्था ठीक न होने पर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया।
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नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए पांच दिन तक हर रोज 50,000 रुपये जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए। एमसी मेहता बनाम यूनियन अॉफ इंडिया व अन्य के मामले में एनजीटी ने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस अरुण टंडन की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग कमेटी गठित की है।
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Government steps to stop pollution in Ganga
डेमो पिक
चार सदस्यीय कमेटी शुक्रवार को नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ सर्किट हाउस में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक के बाद वीआईपी रोड के भैरोघाट चौराहे पर सीसामऊ नाले का निरीक्षण करने पहुंची थी।  राखी मंडी सीवेज पंपिंग स्टेशन बंद और बिनगवां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकल रहे पानी में झाग देखकर कमेटी ने नाराजगी जताई। नालों में गंदगी फैलाने वालों को नोटिस देने, तय समय में सीईटीपी की मरम्मत और सीसामऊ नाला मोड़ने के निर्देश दिए। 15 नवंबर के बाद गंगा में एक बूंद भी पानी न जाने की हिदायत दी।
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