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मिलावटखोरों पर 4 लाख 85 हजार का जुर्माना

Tue, 10 Sep 2019 12:18 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Sep 2019 12:18 AM IST
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Fines of 4 lakh 85 thousand on adulterers
उरई। खाद्य विभाग की विशेष पैरवी पर सोमवार को एडीएम कोर्ट ने मिलावट करने वालों पर कार्रवाई की है। अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह ने सुनवाई के दौरान मिलावट करने वाले 19 खाद्य कारोबारियों पर 4 लाख 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने में एडीएम ने गुटका व एक मिठाई विक्रेता पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीएम प्रमिल कुमार सिंह ने कहा कि मिलावट करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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सोमवार को विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट करने के मामलों की सुनवाई के दौरान एडीएम प्रमिल कुमार सिंह ने दयाल गोल्ड गुटका विक्रेता बब्बू सिंह व मिठाई विक्रेता विनोद कुमार पुरवार पर की है। जिसमें पर दोष सिद्ध होने पर एडीएम ने दोनों कारोबारियों पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अभिहित अधिकारी डा. प्रियंका सिंह भदौरिया ने बताया कि दो माह पहले खाद्य विभाग के चले अभियान में विभिन्न खाद्य कारोबारियों के मिलावट के संदेह पर नमूने लिए गए थे।
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जांच में फेल होने पर मिलावटखोरों के खिलाफ अपर न्यायालय मेें मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिस पर अपर जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि खोया व्यापारी प्रेम सिंह पर 10 हजार, सीताशरण 10 हजार, दूध विक्रेता शाकिर अली पर 10 हजार, किराना व्यापारी उमेश पर 10 हजार, चाऊमीन विक्रेता अयूब अहमद पर 20 हजार, दूध व्यापारी परशुराम पर 15 हजार व भगवान सिंह पर 8 हजार, नमकीन विक्रेता राजेंद्र कुमार पर 12,000, दूध क्रीम पर वीर सिंह पर 20 हजार सहित कुल 19 मिलावटखोरों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
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