फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   District Panchayat member's tempo seized for illegal smuggling of liquor in Kanpur

शराब की अवैध तस्करी: जिला पंचायत सदस्य का टेंपो हुआ जब्त, पक्ष बोला- राजनीतिक द्वेष के कारण हुई है कार्रवाई

Tue, 09 Aug 2022 06:43 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Tue, 09 Aug 2022 06:43 PM IST
सार

जिला पंचायत सदस्य राजू दिवाकर के टेंपो से शराब की अवैध तस्करी होती थी। जिलाधिकारी कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जब्ती के आदेश जारी किए हैं। वहीं, दिवाकर के पक्ष ने बताया कि जब्तीकरण की कार्यवाही गलत है और राजनीतिक द्वेष के कारण की गई है।
 

विज्ञापन
District Panchayat member's tempo seized for illegal smuggling of liquor in Kanpur
पुलिस ने जब्त की अवैध शराब की पेटियां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में जिला पंचायत सदस्य राजू दिवाकर के नाम दर्ज टेंपो को अवैध शराब की तस्करी के आरोप में जब्त कर लिया गया है। जिलाधिकारी न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दिवाकर के वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किए जाने पर जब्ती के आदेश जारी कर दिए। आदेश में दोषी को यह भी विकल्प दिया गया है कि वाहन जब्ती के बदले बाजारी मूल्य को चुकाकर वाहन प्राप्त कर सकते हैं।

विज्ञापन

दरअसल, छह दिसंबर 2021 को बिठूर पुलिस ने कल्याणपुर निवासी मोहम्मद आजम और बगदौधी कछार निवासी शोभित को एक टेंपो में दस क्वाटर देशी शराब और 12 पवा खाली शराब की अवैध तस्करी करते पकड़ा। यह टेंपो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके राजू दिवाकर को नोटिस जारी किया गया।

विज्ञापन

दिवाकर के पक्ष ने बताया कि जब्तीकरण की कार्यवाही गलत है और राजनीतिक द्वेष के कारण की गई है। आरोप लगाया कि जानबूझकर झूठी बरामदगी दर्शाकर जब्ती की संस्तुति की गई है। वहीं, सहायक अभियोजन अधिकारी ने कहा कि पुलिस आख्या से साफ है कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि खाली बोतलों में अवैध शराब भरकर बेंचते थे।

दलीलों के बाद कोर्ट ने वाहन जब्त करने के आदेश जारी कर दिए। चूंकि संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) ने वाहन का वर्तमान न्यूनतम मूल्य बीस हजार रुपये निर्धारित किया था। इसलिए कोर्ट ने वाहन जब्त करने और बीस हजार रुपये जमा करने पर वाहन रिलीज करने के आदेश जारी किए दिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed