फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   life imprisonment to three people in murdered

हत्या के जुर्म में पत्नी, साली, साढ़ू को उम्र कैद

Fri, 11 Nov 2016 01:09 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, कानपुर Updated Fri, 11 Nov 2016 01:09 AM IST
विज्ञापन
life imprisonment to three people in murdered
डेमो
कानपुर की एक अदालत ने गुरुवार को पति की हत्या के मामले में पत्नी समेत उसकी साली और साढू को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। भगवंतपुर चौबेपुर निवासी सतीश चंद्र शुक्ला ने अपने बेटे रवींद्र शुक्ला की पत्नी रिंपी, उस्मानपुर नौबस्ता निवासी साली मनोरमा बाजपेयी और साढ़ू अनिल बाजपेई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन


इसमें कहा गया था कि उनका बेटा चार मई 2011 को अपने साढ़ू के घर गया था। रात में करीब डेढ़ बजे उसके पास फोन आया कि टेबिल फैन से टकराकर रवींद्र शुक्ला गिर गया था। बाद में उसके ऊपर तार समेत पंखा गिर गया और करंट से उसकी मौत हो गई। वह दूसरे दिन जब मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि बेटे का शव फर्श पर पड़ा है। उसके मुंह पर खून और शरीर नीला पड़ा गया था।
विज्ञापन


रवींद्र शुक्ला पर माता-पिता से अलग रहने का दवाब पत्नी रिंपी समेत साला और साढ़ू भी बनाते थे। इसी कारण वह अलग रहने लगा था। सहायक शासकीय अधिवक्ता ओपी सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटों के निशान मिले थे। पंखे से टकराकर इतनी जगह चोटों के निशान नहीं आ सकते थे। गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed