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कुकर्म का दोषी कोर्ट से भागा, 16 वर्षीय छात्र को घर में बंधक बनाकर की थी दरिंदगी
Wed, 13 Nov 2019 08:00 PM IST
शिखा पांडेय
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 13 Nov 2019 08:00 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : गूगल
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हकलाने की दवा देने के बहाने 16 वर्षीय छात्र को घर में बंधक बनाकर कुकर्म करने का दोषी कोर्ट से भाग गया। न्यायाधीश के आदेश पर पुलिस टीमों ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी तेज कर दी है।
कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मंसुखपुरवा निवासी राकेश यादव पुत्र राम भरोसे ने नौ अक्तूबर 2017 को कक्षा 12 में पढ़ने वाले 16 वर्षीय छात्र को स्कूल से लौटते समय रोड पर रोक लिया था।
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कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मंसुखपुरवा निवासी राकेश यादव पुत्र राम भरोसे ने नौ अक्तूबर 2017 को कक्षा 12 में पढ़ने वाले 16 वर्षीय छात्र को स्कूल से लौटते समय रोड पर रोक लिया था।
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छात्र को हकलाकर बोलते देखकर राकेश यादव ने जड़ी-बूटी से ठीक करने का झांसा देकर 10 अक्तूबर को घर बुलाया था। छात्र के घर पहुंचने पर राकेश ने कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ कुकर्म किया।
पुलिस ने पीड़ित के पिता की तहरीर पर राकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कुछ दिन पहले राकेश जमानत पर छूटकर आया था। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश आरबी सरोज के समक्ष शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने साक्ष्य और गवाह पेश किए।
पुलिस ने पीड़ित के पिता की तहरीर पर राकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कुछ दिन पहले राकेश जमानत पर छूटकर आया था। बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश आरबी सरोज के समक्ष शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने साक्ष्य और गवाह पेश किए।
इससे न्यायाधीश ने राकेश यादव को सिद्धदोष अपराधी घोषित किया। सजा सुनाने से पहले पुकार करने पर राकेश यादव भाग गया। इस पर न्यायाधीश ने एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह को आरोपी को गिरफ्तार कर पेश करने के लिए कहा।
पुलिस टीमाें ने छापामारी शुरू कर दी है। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि आरोपी कोर्ट में मौजूद था। सजा के डर से पुकार के समय वह भाग निकला।
पुलिस टीमाें ने छापामारी शुरू कर दी है। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि आरोपी कोर्ट में मौजूद था। सजा के डर से पुकार के समय वह भाग निकला।