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दहेज हत्या में पति और जेठ को दस साल की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
कानपुर देहात। भोगनीपुर क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की शादी के आठवें दिन एसिड पिलाकर हत्या करने वाले पति व जेठ को अदालत ने मंगलवार को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई। हत्यारों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भोगनीपुर निवासी सफी मोहम्मद ने बेटी उजमा की शादी 25 अप्रैल 2014 को भोगनीपुर के सिद्दीक नगर निवासी राशिद के साथ की थी। शादी के आठ दिन बाद संदिग्ध हालात में उजमा की मौत हो गई। सफी ने ससुरालीजनों पर एक लाख रुपये व बाइक की मांग करने का आरोप लगाया था। आरोप था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति राशिद ने उजमा को खाले शहर मूसानगर निवासी कासिम सिद्दीकी के यहां ले गया। वहां दोनों ने एसिड पिलाकर उजमा की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट न होने पर बिसरा जांच के लिए भेजा गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता
फौजदारी राजू पोरवाल ने बताया कि विसरा जांच में मौत का कररण परफ्यूरिक एसिड से होना पाया गया। अभियोजन पक्ष की दलीलों और विसरा रिपोर्ट के आधार पर जिला जज सुभाष चंद्र ने आरोपी राशिद व कासिम सिदिद्की को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को दस-दस वर्ष का कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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दहेज हत्या में पति और जेठ को दस साल की सजा
शादी के आठ दिन बाद विवाहिता की कर दी गई थी हत्या
ससुरालीजनों ने दहेज में बाइक व एक लाख रुपये मांगे थे
कानपुर देहात। भोगनीपुर क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की शादी के आठवें दिन एसिड पिलाकर हत्या करने वाले पति व जेठ को अदालत ने मंगलवार को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई। हत्यारों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भोगनीपुर निवासी सफी मोहम्मद ने बेटी उजमा की शादी 25 अप्रैल 2014 को भोगनीपुर के सिद्दीक नगर निवासी राशिद के साथ की थी। शादी के आठ दिन बाद संदिग्ध हालात में उजमा की मौत हो गई। सफी ने ससुरालीजनों पर एक लाख रुपये व बाइक की मांग करने का आरोप लगाया था। आरोप था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति राशिद ने उजमा को खाले शहर मूसानगर निवासी कासिम सिद्दीकी के यहां ले गया। वहां दोनों ने एसिड पिलाकर उजमा की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट न होने पर बिसरा जांच के लिए भेजा गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता
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फौजदारी राजू पोरवाल ने बताया कि विसरा जांच में मौत का कररण परफ्यूरिक एसिड से होना पाया गया। अभियोजन पक्ष की दलीलों और विसरा रिपोर्ट के आधार पर जिला जज सुभाष चंद्र ने आरोपी राशिद व कासिम सिदिद्की को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को दस-दस वर्ष का कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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दहेज हत्या में पति और जेठ को दस साल की सजा
शादी के आठ दिन बाद विवाहिता की कर दी गई थी हत्या
ससुरालीजनों ने दहेज में बाइक व एक लाख रुपये मांगे थे