{"_id":"6828e0d80c3f9992fc01ae8a","slug":"clerks-bail-rejected-in-rs-24-crore-embezzlement-case-etawa-news-c-216-1-etw1005-125386-2025-05-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kanpur News: 24 करोड़ के गबन मामले में लिपिक की जमानत खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kanpur News: 24 करोड़ के गबन मामले में लिपिक की जमानत खारिज
विज्ञापन
इटावा। प्रभारी सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने सहकारी बैंक में हुए 24 करोड़ के गबन के मामले की सुनवाई कर लिपिक की जमानत याचिका खारिज कर दी।
कुछ समय पूर्व सहकारी बैंक इटावा में करीब 24 लाख रुपये का गबन हुआ था। जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी के अध्यक्ष उमेश कुमार ने जांच के बाद मामला सही पाया। इसके बाद कोतवाली में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अखिलेश चतुर्वेदी, राजीव मिश्रा, सुनीता कनिष्ठ शाखा प्रबंधक अतुल प्रताप सिंह के अलावा लिपिक नफीसुल जैदी, उपेंद्र कुमार, रिंकी , शिवांगी शुक्ला,अमित कुमार व रिंकी के खिलाफ धोखाधड़ी व गबन की धाराओं में मामला दर्ज कराया था।
बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गथा। लिपिक अमित कुमार की ओर से अपनी जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उसके जमानत के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
विज्ञापन
कुछ समय पूर्व सहकारी बैंक इटावा में करीब 24 लाख रुपये का गबन हुआ था। जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी के अध्यक्ष उमेश कुमार ने जांच के बाद मामला सही पाया। इसके बाद कोतवाली में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अखिलेश चतुर्वेदी, राजीव मिश्रा, सुनीता कनिष्ठ शाखा प्रबंधक अतुल प्रताप सिंह के अलावा लिपिक नफीसुल जैदी, उपेंद्र कुमार, रिंकी , शिवांगी शुक्ला,अमित कुमार व रिंकी के खिलाफ धोखाधड़ी व गबन की धाराओं में मामला दर्ज कराया था।
बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गथा। लिपिक अमित कुमार की ओर से अपनी जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उसके जमानत के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
विज्ञापन