{"_id":"5cd97acbbdec2206ff5a5f80","slug":"child-marriage-case-in-farrukhabad","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शादी से पहले बेटी बोली- मेरी मजदूरी के पैसों से पापा शराब पी डालते हैं, लगाए और भी कई आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शादी से पहले बेटी बोली- मेरी मजदूरी के पैसों से पापा शराब पी डालते हैं, लगाए और भी कई आरोप
Mon, 13 May 2019 07:40 PM IST
प्रशांत कुमार
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Mon, 13 May 2019 07:40 PM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक फोटो
नशेड़ी पिता की शिकायत पर नानी के घर रह रही किशोरी की शादी पुलिस ने रोक दी। इससे बरात की तैयारियां धरी रह गईं। किशोरी ने पिता पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए नानी के घर रहने की बात कही। इस पर बाल कल्याण समिति ने पिता के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं। मामला यूपी के फर्रुखाबाद जिले का है।
कमालगंज क्षेत्र के एक गांव में नानी के घर रह रही किशोरी की सोमवार को बरात आनी थी। इससे पूर्व रविवार को जनपद कन्नौज निवासी किशोरी के पिता ने नाबालिग बेटी की जबरन शादी किए जाने की शिकायत पुलिस से कर दी।
विज्ञापन
कमालगंज क्षेत्र के एक गांव में नानी के घर रह रही किशोरी की सोमवार को बरात आनी थी। इससे पूर्व रविवार को जनपद कन्नौज निवासी किशोरी के पिता ने नाबालिग बेटी की जबरन शादी किए जाने की शिकायत पुलिस से कर दी।
विज्ञापन
बेटी का आरोप- मजदूरी में मिलने वाले पैसे उससे लेकर शराब पी जाते हैं
इस पर खुदागंज चौकी प्रभारी बनी सिंह व महिला आरक्षी प्रीती मौर्या के साथ मौके पर गए और किशोरी को बाल कल्याण न्यायपीठ में पेश किया। न्यायपीठ अध्यक्ष संजीव गंगवार ने किशोरी की उम्र 14 वर्ष होने से शादी रोक दी।
किशोरी ने आरोप लगाया कि पिता उससे मजदूरी कराते हैं। मजदूरी में मिलने वाले पैसे उससे लेकर शराब पी जाते हैं। फिर उसका उत्पीड़न करते हैं। इससे वह नानी के पास ही रहेगी। इस पर किशोरी को नानी की सुपुर्दगी में देते हुए 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही शादी करने की अनुमति दी गई। किशोरी की मां नहीं है। इसके साथ ही पुलिस को नशेड़ी पिता की जांच कर उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए।
किशोरी ने आरोप लगाया कि पिता उससे मजदूरी कराते हैं। मजदूरी में मिलने वाले पैसे उससे लेकर शराब पी जाते हैं। फिर उसका उत्पीड़न करते हैं। इससे वह नानी के पास ही रहेगी। इस पर किशोरी को नानी की सुपुर्दगी में देते हुए 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही शादी करने की अनुमति दी गई। किशोरी की मां नहीं है। इसके साथ ही पुलिस को नशेड़ी पिता की जांच कर उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए।