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बांदा: महिला से दिनदहाड़े खेत में छेड़छाड़ का मामला, साढ़े 12 वर्ष मुकदमा चला, छह माह की हुई सजा
Sun, 06 Dec 2020 12:16 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sun, 06 Dec 2020 12:16 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
बांदा जिले में महिला के साथ छेड़छाड़ के साढ़े 12 वर्ष से भी ज्यादा समय तक चले मुकदमे में आरोपी को 6 माह की सजा सुनाई गई। 500 रुपये जुर्माना देना होगा, या फिर एक सप्ताह और जेल में बिताने होंगे। बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला 20 अप्रैल 2008 को सुबह करीब 10 बजे खेत में चारा काट रही थी।
तभी कल्लू पुत्र भइयालाल ने उसे पकड़ लिया और खेत की तरफ घसीट ले जाने लगा। महिला के शोर मचाने पर भाग निकला। घटना के करीब छह दिन बाद 26 अप्रैल को महिला के पति को शौच को जाते समय रास्ते में आरोपी ने भाला लेकर हमले की कोशिश की।
उसका घर तक पीछा किया। इस पर 27 अप्रैल को महिला के पति ने बिसंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 354, 352, 504, 506 की रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी ब्रह्ममूर्ति यादव ने पैरवी करते हुए चार गवाह पेश किए।
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शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार षष्ठम ने इसका फैसला सुनाया। धारा 354, 504 व 506 में आरोपी कल्लू को 6-6 माह की कैद और 500-500 रुपये जुर्माना की सजा दी। जुर्माना न देने पर 7-7 दिन और जेल में रहना पड़ेगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियुक्त को मुचलके पर रिहा करते हुए दो दिन के अंदर जमानत दाखिल करने का आदेश दिया गया है। घटना के 12 वर्ष 7 माह और 15 दिन बाद अदालत ने सजा सुनाई।
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तभी कल्लू पुत्र भइयालाल ने उसे पकड़ लिया और खेत की तरफ घसीट ले जाने लगा। महिला के शोर मचाने पर भाग निकला। घटना के करीब छह दिन बाद 26 अप्रैल को महिला के पति को शौच को जाते समय रास्ते में आरोपी ने भाला लेकर हमले की कोशिश की।
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उसका घर तक पीछा किया। इस पर 27 अप्रैल को महिला के पति ने बिसंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 354, 352, 504, 506 की रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी ब्रह्ममूर्ति यादव ने पैरवी करते हुए चार गवाह पेश किए।
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शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार षष्ठम ने इसका फैसला सुनाया। धारा 354, 504 व 506 में आरोपी कल्लू को 6-6 माह की कैद और 500-500 रुपये जुर्माना की सजा दी। जुर्माना न देने पर 7-7 दिन और जेल में रहना पड़ेगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियुक्त को मुचलके पर रिहा करते हुए दो दिन के अंदर जमानत दाखिल करने का आदेश दिया गया है। घटना के 12 वर्ष 7 माह और 15 दिन बाद अदालत ने सजा सुनाई।