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भाजपा विधायक पर रेप केस लगाने वाली किशोरी का चाचा कोर्ट में पेश, इन मुकदमों में था फरार
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Updated Wed, 21 Nov 2018 03:48 PM IST
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22 नवंबर को दोबारा कोर्ट में पेशी होगी
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उन्नाव न्यायालय से गैरजमानती वारंट पर दिल्ली से गिरफ्तार किए गए विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के चाचा को न्यायालय में पेश किया गया। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट आस्था श्रीवास्तव ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। 22 नवंबर को दोबारा इसी कोर्ट में पेशी होगी।
22 नवंबर को दोबारा कोर्ट में पेशी होगी
थानाध्यक्ष माखी दिनेश चंद्र मिश्रा व एसओजी की संयुक्त टीम ने मंगलवार को दिल्ली स्थित आवास से किशोरी के चाचा को गिरफ्तार किया था। ट्रांजिड रिमांड के बाद आज उन्हें उन्नाव कोर्ट मे पेश किया गया। मामले की सुनवाई 22 नबंवर को होगी। कोर्ट में पेशी के दौरान न्यायालय में सीओ सिटी उमेश त्यागी व भारी पुलिस बल तैनात रहा।
22 नवंबर को दोबारा कोर्ट में पेशी होगी
ये था मामला...
भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के चाचा को माखी थाने की पुलिस ने दिल्ली के नगला थाना क्षेत्र से दो दिन पहले गिरफ्तार किया था। न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी होने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। स्थानीय न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लेकर उन्नाव के लिए पुलिस टीम रवाना हो गई। बुधवार को पुलिस चाचा को उन्नाव कोर्ट में पेश किया।
भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के चाचा को माखी थाने की पुलिस ने दिल्ली के नगला थाना क्षेत्र से दो दिन पहले गिरफ्तार किया था। न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी होने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की थी। स्थानीय न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लेकर उन्नाव के लिए पुलिस टीम रवाना हो गई। बुधवार को पुलिस चाचा को उन्नाव कोर्ट में पेश किया।
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22 नवंबर को दोबारा कोर्ट में पेशी होगी
उन्नाव माखी थाना क्षेत्र निवासी जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह सेंगर ने वर्ष 2000 में पंचायत चुनाव के दौरान गांव के ही तीन सगे भाइयों व उनके साथियों पर जानलेवा हमले का मुकदमा माखी थाने में दर्ज कराया था। इस मुकदमे में चाचा के दो भाइयों की मौत हो चुकी है। इस मुकदमे में फरार व गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी किशोरी के चाचा की गिरफ्तारी न होने को लेकर अधिवक्ता कृष्णपाल सिंह ने 6 नवंबर 2018 को जिला सत्र न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था।
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22 नवंबर को दोबारा कोर्ट में पेशी होगी
जिला जज अखिलेश कुमार तिवारी ने मामले को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम को स्थानांतरित किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश मो. राशिद ने माखी थाना पुलिस से आख्या तलब की तो किशोरी के चाचा 2004 गैर जमानती वारंट जारी होने का मामला सामने आया। 9 नवंबर 2018 को न्यायाधीश मो. राशिद ने गैर जमानती वारंट के आधार पर तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए।