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बिकरू कांड : गुड्डन के चालक के मुकदमे में विवेचक को कोर्ट ने बयान के लिए किया तलब

Thu, 23 Sep 2021 01:38 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 23 Sep 2021 01:38 AM IST
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Bikru scandal: In the case of Guddan's driver, the court summoned the investigator for statement
कानपुर देहात। बिकरू कांड में आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य व उसके चालक पर फर्जी आईडी से सिम लेने के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। पूर्व जिला पंचायत सदस्य गुड्डन के मामले में सुनवाई के दौरान एपीओ ने बहस के लिए कोर्ट से समय मांगा।
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इस पर अगली सुनवाई के लिए चार अक्तूबर की तारीख तय की गई है। वहीं चालक की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी प्रथम की कोर्ट में चल रही है। कोर्ट ने विवेचक को बयान देने के लिए तलब किया है। सुनवाई की तिथि 16 अक्तूबर तय की है।
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बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को कुख्यात विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। इसमें सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। मामले में विकास के सहयोगी पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुढ़वा शिवली निवासी अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन को भी आरोपी बनाया गया है। वह माती जेल में है।
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उस पर पुलिस ने फर्जी आईडी से सिम लेने व शस्त्र लाइसेंस के आवेदन में फर्जी शपथ पत्र देेने का मामला दर्ज कराया था। इसकी सुनवाई अपर मुख्य मुख्य न्यायिक अधिकारी तृतीय की कोर्ट में चल रही है।
बुधवार को एपीओ ने बहस के लिए कोर्ट से समय मांगा। इस पर चार अक्तूबर की तिथि तय की गई है। वहीं गुड्डन के चालक शिवली के सुशील तिवारी पर दर्ज फर्जी आईडी से सिम लेने के मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी प्रथम की कोर्ट में हुई।

कोर्ट ने मामले में गवाही के लिए चौबेपुर थाने के विवेचक को अगली तिथि में तलब किया है। सुशील की सुनवाई 16 अक्तूबर को होगी। सुनवाई के दौरान दोनों आरोपी कोर्ट में पेश हुए। दोनों को माती जेल से पुलिस अभिरक्षा में लाया गया था।
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