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विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश की जमानत खारिज
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कानपुर देहात। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी कुख्यात विकास दुबे के भाई की जमानत खारिज कर दी गई है। उसके अधिवक्ता ने लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग के मामले में जमानत अर्जी दाखिल की थी। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है।
दो जुलाई को बिकरू गांव में कुख्यात विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। इसमें सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। मामले में पुलिस ने विकास के भाई दीप प्रकाश उर्फ दीपू दुबे पर लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की रिपोर्ट दर्ज की थी। इसकी सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश दस्यु प्रभावित राम मिलन की कोर्ट में चल रही है।
गुरुवार को अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दीपू का घटना से कोई लेना देना न होने की बात रखी। साथ ही कहा कि पुलिस ने द्वेष भावना से उस पर लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अशीष तिवारी ने बचाव पक्ष के तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि दुस्साहसिक घटना में आरोपी दीप प्रकाश उर्फ दीपू के लाइसेंस शस्त्र का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने जमानत देने का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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दो जुलाई को बिकरू गांव में कुख्यात विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। इसमें सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। मामले में पुलिस ने विकास के भाई दीप प्रकाश उर्फ दीपू दुबे पर लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की रिपोर्ट दर्ज की थी। इसकी सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश दस्यु प्रभावित राम मिलन की कोर्ट में चल रही है।
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गुरुवार को अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दीपू का घटना से कोई लेना देना न होने की बात रखी। साथ ही कहा कि पुलिस ने द्वेष भावना से उस पर लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अशीष तिवारी ने बचाव पक्ष के तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि दुस्साहसिक घटना में आरोपी दीप प्रकाश उर्फ दीपू के लाइसेंस शस्त्र का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने जमानत देने का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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