फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   biggest fine imposed in murder case in Kanpur dehat, seven including the lawyer got life imprisonment

कानपुर देहात: 13 साल बाद मिली सजा, लगा सबसे बड़ा जुर्माना, वकील समेत सात को उम्र कैद

Sat, 16 Apr 2022 07:42 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sat, 16 Apr 2022 07:42 PM IST
सार

वर्ष 2009 में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाते समय रास्ते में घेरकर मारा था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही, कानपुर देहात का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया। यह फैसला अधिवक्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। 

विज्ञापन
biggest fine imposed in murder case in Kanpur dehat, seven including the lawyer got life imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कानपुर देहात में गोली मारकर हत्या और तीन लोगों को मरणासन्न करने में जिला जज की कोर्ट ने अधिवक्ता समेत सात लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी पर 11 लाख 32 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

विज्ञापन

बता दें कि 18 जुलाई 2009 को शांति देवी के घर में घुसकर किशोरी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने की रंजिश में मारपीट की गई थी। मारपीट की रिपोर्ट लिखाने वह परिवार के लोगों के साथ थाने जा रही थी। रास्ते में दिलावरपुर गांव के सामने गांव के ही रावेंद्र सिंह (अधिवक्ता), हरीराम, रामदयाल, धर्मेंद्र उर्फ पप्पू, राजीव उर्फ राजू, रामू उर्फ रामेंद्र, सलीम उर्फ गब्बर ने घेर लिया था।
विज्ञापन

लाठी, डंडों व फरसा से हमला करने के साथ तमंचे से गोली चलाई। गोली लगने से शांति देवी के परिवारिक गंगाचरण की मौत हो गई थी। शांति देवी, उसके पति समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 
विज्ञापन
विज्ञापन

 

शांति देवी के पारिवारिक सदस्य देवीचरन ने रावेंद्र समेत सात लोगों पर हत्या और हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसकी सुनवाई जिला जज अनिल कुमार झा की कोर्ट में चल रही थी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजू पोरवाल ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी तीन सगे भाई धर्मेंद्र, रामेंद्र, राजीव, उनके पिता रामदयाल, हरीराम, उसके बेटे रावेंद्र (अधिवक्ता), सलीम उर्फ गब्बर को उम्रकैद की सजा सुनाई। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed