फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   bank funds atm were five thousand

जागा उपभोक्ता जागा: ATM से नहीं निकले पांच हजार, अब बैंक देगा रकम

Tue, 03 Jan 2017 12:24 AM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर Updated Tue, 03 Jan 2017 12:24 AM IST
सार

जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश से वादी को राहत
पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च, ब्याज भी दी जाएगी

विज्ञापन
bank funds atm were five thousand
डेमो

विस्तार

कानपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यशोदा नगर के शाखा प्रबंधक को आदेश दिया है कि एटीएम से नहीं निकले पांच हजार रुपये वादी को दिए जाएं। मुकदमा दर्ज किए जाने की तारीख से आठ प्रतिशत ब्याज और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देने को कहा है।
विज्ञापन


हनुमंत विहार मछरिया रोड नौबस्ता निवासी संतोष कुमार गुप्ता ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यशोदा नगर के शाखा प्रबंधक के खिलाफ पांच अप्रैल 2014 को मुकदमा दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि बैंक ने उसे एटीएम जारी किया है। वह इस एटीएम से 19 मई 2013 को सुबह 8:10 बजे आईसीआईसीआई बैंक के यशोदा नगर एटीएम से पांच हजार रुपये निकालने गया था।
विज्ञापन


एटीएम से पांच हजार रुपये नहीं निकला लेकिन खाते से कट गया। शिकायत पर बैंक ने एक फार्म भरवाया और अर्जी ले ली। कई बार शिकायत पर बताया गया कि मामला एटीएम विभाग मुंबई में लंबित है। नोटिस दिए जाने के बाद भी विपक्षी ने अपना कोई पक्ष नहीं रखा। फोरम अध्यक्ष डॉ. आरएन सिंह, सदस्य पुरुषोत्तम सिंह और सुधा यादव ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed