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Bangladeshi Citizen Case: पुलिस ने डॉ. रिजवान के फिर दर्ज किए बयान, कोर्ट में मांगी 14 दिन की रिमांड

Sat, 17 Dec 2022 11:34 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sat, 17 Dec 2022 11:34 AM IST
सार

डॉ. रिजवान के मामले में पुलिस ने फिर बयान दर्ज किए हैं। साथ ही, कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई होने के बाद उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड की अवधि तय होगी।

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Bangladeshi Citizen Case, Police again recorded statement of Dr. Rizwan, sought 14 days remand in court
bangladeshi citizen case - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बांग्लादेशी नागरिक डॉ. रिजवान मोहम्मद की रिमांड पर सुनवाई शुक्रवार को भी नहीं हो सकी। पुलिस ने जेल जाकर उसके बयान फिर दर्ज किए। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने के साथ ही 14 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी।

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मगर बचाव पक्ष के वकीलों ने इसका जमकर विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को कोर्ट में शनिवार को पेश करने के आदेश दे दिए। डॉ. रिजवान को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने के लिए बीते तीन दिनों से प्रयास किया जा रहा है, मगर हर बार पुलिस को मुंह की खानी पड़ रही है।
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गुरुवार को इस मामले में आरोपी के दोबारा बयान दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। शुक्रवार को सुबह जेल जाकर पुलिस ने आरोपी के बयान दर्ज किए और कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करते हुए 14 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड अर्जी फिर दाखिल की।

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इस बार बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि पुलिस ने उनके क्लाइंट को फर्जी फंसाया है। कोई आधार न होने पर भी गंभीर मुकदमे लाद दिए गए हैं। इसपर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए डॉ. रिजवान को कोर्ट के सामने पेश करने के आदेश दिए। कोर्ट का आदेश कागज जेल प्रशासन के पास पहुंचा।

कोर्ट में पेशी के बाद तय होगी रिमांड की अवधि
पुलिस सूत्रों के मुताबिक जेल से रिजवान मोहम्मद कड़ी सुरक्षा घेरे में कोर्ट लाया जाएगा। वहां पर सुनवाई होने के बाद उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड की अवधि तय होगी। कोर्ट सुनवाई करने के बाद जो भी आदेश देता है उसका पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

बता दें कि डॉ. रिजवान की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। पुलिस ने शुक्रवार को दोबारा जेल में जाकर रिजवान के बयान दर्ज किए थे। उसी के साथ दोबारा रिमांड के लिए अर्जी दी थी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट फैसला देगी।

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