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बलवंत हत्याकांड: अदालत ने आरोपियों पर तय किए आरोप, अभियोजन गवाही के लिए तीन जनवरी की तिथि नियत

Fri, 22 Dec 2023 06:53 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 22 Dec 2023 06:53 PM IST
सार

Kanpur Dehat News: मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या, साक्ष्य छुपाने सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किए। अब अदालत ने मामले की सुनवाई को तीन जनवरी की तिथि नियत की है।

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Balwant murder case, Court frames charges against accused, sets date of January 3 for prosecution testimony
बलवंत की फाइल फोटो व बच्चे के साथ पत्नी शालिनी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर देहात के बलवंत हत्याकांड मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम में चल रही है। गुरुवार को मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों पर गैरइरादतन हत्या के तहत आरोप तय किए हैं। साथ ही मामले में अभियोजन गवाही के लिए तीन जनवरी की तिथि नियत की है।

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शिवली के सरैया लालपुर निवासी बलवंत की 12 दिसंबर 2022 को पुलिस पिटाई से मौत हो गई थी। मामले में तत्कालीन एसओजी प्रभारी सहित अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में एसओजी प्रभारी सहित आठ आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
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मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम दुर्गेश की कोर्ट में चल रही है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपियों के घटना में शामिल न होने को लेकर दोष मुक्त किए जाने का प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय शुक्ला ने बहस की।

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बचाव पक्ष के तर्कों का अभियोजन ने विरोध किया
उन्होंने तर्क दिया कि मामले में आरोपी सिपाही प्रशांत पांडेय घटना के दौरान पुलिस टीम में नहीं था। जीडी में आरोपित की रवानगी भी दर्ज नहीं है। बचाव पक्ष के तर्कों का अभियोजन ने विरोध किया। वादी पक्ष से अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि बलवा की धारा बढ़ाने को प्रार्थनापत्र दिया गया था, जिस पर न्यायालय में विस्तृत बहस हुई।

अदालत ने सभी आरोपियों पर आरोप तय किए
उन्होंने तर्क दिया कि मैथा चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पांडेय की उपस्थिति अन्य अभियुक्तों के साथ रही है और ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिससे उन्मोचित किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सभी आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या, साक्ष्य छुपाने सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किए। अब अदालत ने मामले की सुनवाई को तीन जनवरी की तिथि नियत की है।

एसओजी प्रभारी के चालक ने अधिवक्ता नियुक्त का दिया प्रार्थना पत्र
बलवंत हत्याकांड मामले में आरोपी एसओजी प्रभारी प्रशांत गौतम के चालक सोनू यादव ने आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए निशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किए जाने का प्रार्थना पत्र अदालत में दिया था। इस पर अदालत के आदेश पर विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चीफ डिफेंस काउंसिल संजय शुक्ला को आरोपी के मुकदमे की पैरवी के लिए नियुक्त किया गया है।

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