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Kanpur News: कथा वाचक की चोटी काटने के चार आरोपियों की जमानत खारिज

Fri, 05 Sep 2025 10:20 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 05 Sep 2025 10:20 PM IST
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Bail of four accused of cutting storyteller's beard cancelled
इटावा। झांसी पुलिस ने बकेवर के दादरपुर गांव में 21 जून को कथावाचक मुकुट मणि यादव व उनके सहयोगी संतराम यादव की चोटी काटने, मारपीट करने व लूट के मामले में आरोपियों के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में गिरफ्तार चार आरोपित निक्की अवस्थी, उत्तम अवस्थी, आशीष तिवारी व प्रथम दुबे जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या चार ने खारिज कर दी। जमानत याचिका दूसरी बार खारिज हुई है।
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पुलिस ने चार्जशीट में लूट की धारा बीएनएस 309 (4) को हटा दिया है। उसके स्थान पर बीएनएस 316 (4) यानी किसी की संपत्ति का दुरुपयोग करना में परिवर्तित कर दिया है। वहीं, 24 जून को भागवत कथा के मुख्य यजमान की पत्नी ने मुकुट मणि यादव व सहयोगी संतराम के विरुद्ध फर्जी आधार कार्ड पाए जाने को लेकर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। दोनों मामलों की जांच एडीजी कानपुर जोन ने झांसी स्थानांतरित कर दी थी। 26 जून को इस घटना के विरोध में अहीर रेजिमेंट के गगन यादव व उनके समर्थकों में बकेवर थाने के बाहर प्रदर्शन किया था।
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पुलिस ने 19 नामजद और सौ अज्ञात खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें से 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गगन यादव अभी भी फरार है। कथावाचक सहयोगी संतराम यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 जुलाई को अग्रिम जमानत दे दी है। मुकुट मणि के मामले में पकड़े गए चार आरोपी अभी भी जेल में हैं।
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