फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   After two months, markets will be buzzed today, will open from seven in the morning to seven in the evening

अनलॉक कानपुर: दो माह बाद आज गुलजार होंगे बाजार, सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगे

Tue, 01 Jun 2021 01:19 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Tue, 01 Jun 2021 01:19 AM IST
सार

600 से कम एक्टिव केस वाले शहरों में सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से शाम सात बजे तक शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, क्लब को छोड़कर सभी तरह के प्रतिष्ठान खुलेंगे।

विज्ञापन
After two months, markets will be buzzed today, will open from seven in the morning to seven in the evening
कानपुर में अनलॉक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोरोना की दूसरी लहर के कहर के चलते दो माह से लगे कर्फ्यू के बाद मंगलवार से शहर के बाजारों में रौनक दिखाई देगी। शासन के फैसले के अनुसार 600 से कम एक्टिव केस वाले शहरों में सप्ताह में पांच दिन सुबह सात से शाम सात बजे तक शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, क्लब को छोड़कर सभी तरह के प्रतिष्ठान खुलेंगे।
विज्ञापन


इनमें किराना, दूध, सब्जी के अलावा सैलून, आटा चक्की, मंडी आदि शामिल है। शनिवार और रविवार को पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। प्रशासन से जारी आदेश के मुताबिक, मंगलवार से सभी तरह की औद्योगिक इकाइयों के चक्के भी फिर से घूमेंगे। अभी तक आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी इकाइयों को ही छूट थी।
विज्ञापन


कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोला जा सकेगा। कंटेनमेंट जोन की दुकानों, धार्मिक स्थलों में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा धार्मिक स्थलों में एक बार में पांच लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी। सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी। घनी आबादी में संचालित मंडियों को खुले स्थान पर संचालित करने के निर्देश हैं। बैंकों, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं व कार्यालय खोले जाएंगे। 
विज्ञापन
विज्ञापन


ये खुले रहेंगे
- रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी हो सकेगी।
- हाईवे व एक्सप्रेसवे के किनारे ढाबा तथा ठेले व खोमचे वालों को खोलने की सशर्त अनुमति।
- ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय तथा गोदाम, जिससे माल व आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित हो।
- अंडे, मांस एवं मछली की दुकानें।
- गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें।
- कृषि कार्य से संबंधित खाद, बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें।
- पौधरोपण अभियान के तहत वन विभाग तथा उद्यान विभाग की नर्सरियां।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed