फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष की कैद

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष की कैद

Sat, 13 Oct 2018 01:15 AM IST
Updated Sat, 13 Oct 2018 01:15 AM IST
विज्ञापन
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष की कैद
कानपुर देहात। घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को अदालत ने दस साल के कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना चार वर्ष पहले हुई थी।
विज्ञापन

घाटमपुर क्षेत्र के एक गांव से 14 फरवरी 2014 को एक किशोरी शौच के लिए जाने की बात कहकर घर से निकली थी, इसके बाद वह लापता हो गई। मामले में किशोरी के पिता ने गजनेर थाना क्षेत्र के जसवापुर गांव के सरताज पर पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम अजय कुमार शाही की अदालत में चल रही थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त सरताज को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए दस वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता पंकज त्रिपाठी ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed