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Kanpur News: आज से लगेंगी 174 अस्थायी पटाखा दुकानें, मानक तय

Sun, 19 Oct 2025 01:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sun, 19 Oct 2025 01:14 AM IST
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174 temporary firecracker shops to open today, standards set
कानपुर देहात। दिवाली पर अस्थायी पटाखा बेचने के लिए फायर विभाग ने 174 आवेदकों को एनओसी दी है। इसी एनओसी के आधार पर रविवार से मंगलवार तक तीन दिन दुकानें लगेंगी। दुकानें लगाने के मानक तय हैं। तीन दिन में करीब डेढ़ करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है।
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जिले के 15 थाना क्षेत्रों सबसे अधिक पटाखा बेचने के अस्थायी लाइसेंस अकबरपुर, शिवली, भोगनीपुर, रसूलाबाद व डेरापुर थाना क्षेत्र में जारी किए गए हैं। करवाचौथ पर पटाखा बेचने के लिए जिले में कुल 45 अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए थे। इधर, इन दुकानों पर पूरी तरह से नियम पालन नहीं हो सका था। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। अब दिवाली पर तीन दिन के पटाखा की अस्थायी दुकानें लगेंगी। अकबरपुर में लंकापुरी मैदान में दुकानें लगेंगी।
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अग्निशमन विभाग ने अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए थानावार फायर एनओसी जारी की है। इसी आधार पर एसडीएम ने 54 अस्थायी पटाखा लाइसेंस जारी किए हैं। अन्य तहसील क्षेत्र में फायर एनओसी के अनुसार की अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं। दीवाली पर लक्ष्मी-गणेश के पूजन के साथ आतिशबाजी की जाती है। प्रशासन ने त्योहारों पर कड़े नियम व शर्ताें के साथ पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस दिए हैं। मंगलवार से तय स्थानों पर दुकानें लगने लगेंगी। अकबरपुर थाना क्षेत्र में 25, गजनेर में 13, रूरा में 12, रनियां में 4, शिवली में 22, भोगनीपुर में 12, मूसानगर में पांच, सट्टी में दो, डेरापुर में 18, मंगलपुर में 26, सिकंदरा में 11, राजपुर में 4, अमराहट में 2 और रसूलाबाद में 18 अस्थायी दुकानों के लिए अग्निशमन विभाग ने एनओसी दी है। बता दें कि जिले में 27 स्थायी पटाखा दुकानें भी हैं।
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वर्जन.....
बिना लाइसेंस कोई पटाखा दुकान नहीं खुलेगी। अस्थायी दुकानों के लाइसेंस तय नियम के तहत जारी किए गए हैं। दुकानदारों को नियमों का पालन करना होगा। नियम तोड़ने वाले दुकानदारों के लाइसेेंस रद्द कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। - अमित कुमार, एडीएम प्रशासन
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अस्थायी पटाखा लाइसेंस की शर्तें
- प्रत्येक दुकान में 9 किग्रा क्षमता के दो एबीसी फायर एस्टिंग्यूशर
- 200 लीटर पानी भरा ड्रम, दो फायर बकेट, चार सैंड बकेट
- दुकान के करीब 10 घनफीट बालू की व्यवस्था
- एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी 50 मीटर
- एक साथ अधिकतम 5 किग्रा पटाखा स्टॉक ही अनुमन्य
- वृद्ध, दिव्यांग या 18 साल से कम आयु वाले व्यक्ति के दुकान संचालन पर रोक
- दुकान में खुले पटाखे रखने या प्रदर्शन की छूट नहीं
- टीन शेड से दुकानें बनाकर ही पटाखा बेचें
- दुकान में बिजली वायरिंग पर प्रतिबंध
- बांस-बल्ली, कपड़ा, टेंट आदि से निर्मित दुकान प्रतिबंधित
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