{"_id":"68827c50a5d74f53ee0e0e45","slug":"two-years-and-23-days-imprisonment-and-five-thousand-fine-in-gangster-case-kannauj-news-c-214-1-knj1008-134676-2025-07-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kannauj News: गैंगस्टर में दो साल 23 दिन की सजा, पांच हजार अर्थदंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kannauj News: गैंगस्टर में दो साल 23 दिन की सजा, पांच हजार अर्थदंड
विज्ञापन
कन्नौज। न्यायालय ने गैंगस्टर के आरोपी को दोषी मानते हुए गुरुवार को दो साल 23 दिन की सजा के साथ पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सदर कोतवाली के तिर्वा रोड गोलकुआं निवासी मोनिका ने 27 फरवरी 23 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसके मकान का ताला तोड़कर जेवर व नकदी चोरी की गई। पुलिस को छानबीन के दौरान सदर कोतवाली के मीराटोला निवासी वसीम अहमद, कानपुर के थाना अनवरगंज के फूल वाली गली निवासी सलमान उर्फ सरफराज, बौद्धनगर तिर्वा निवासी सावन गिहार उर्फ बाबा व बौद्धनगर तमौली मंदिर तिर्वा निवासी रावेंद्र गिहार उर्फ कारो करिया के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की।
पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से चोरी का माल बरामद करते हुए जेल भेजा था। विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। न्यायालय ने साक्ष्य व गवाही के आधार पर गैंग के सदस्य सावन गिहार उर्फ बाबा को दोषी पाते हुए दो साल 23 दिन की सजा के साथ पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में ही सजा की अवधि जेल में बिताई जा चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सदर कोतवाली के तिर्वा रोड गोलकुआं निवासी मोनिका ने 27 फरवरी 23 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसके मकान का ताला तोड़कर जेवर व नकदी चोरी की गई। पुलिस को छानबीन के दौरान सदर कोतवाली के मीराटोला निवासी वसीम अहमद, कानपुर के थाना अनवरगंज के फूल वाली गली निवासी सलमान उर्फ सरफराज, बौद्धनगर तिर्वा निवासी सावन गिहार उर्फ बाबा व बौद्धनगर तमौली मंदिर तिर्वा निवासी रावेंद्र गिहार उर्फ कारो करिया के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की।
विज्ञापन
पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से चोरी का माल बरामद करते हुए जेल भेजा था। विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। न्यायालय ने साक्ष्य व गवाही के आधार पर गैंग के सदस्य सावन गिहार उर्फ बाबा को दोषी पाते हुए दो साल 23 दिन की सजा के साथ पांच हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में ही सजा की अवधि जेल में बिताई जा चुकी है।
विज्ञापन