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Kannauj News: गैंगलीडर समेत दो दोषियों को दो वर्ष की सजा

Sat, 30 Nov 2024 11:20 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2024 11:20 PM IST
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Two convicts including gang leader sentenced to two years imprisonment
कन्नौज। पांच वर्ष पहले दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में गवाह व साक्ष्य के आधार पर गैंगलीडर समेत दो दोषियों को न्यायाधीश नंद कुमार ने दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सौरिख थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने 25 फरवरी 2019 को गांव नगला मुड़ियन निवासी गैंगलीडर जितेंद्र व सदस्य विपिन के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि यह लोग अवैध शराब बनाकर बेचने का कारोबार करते हैं। अवैध कारोबार से इन लोगों ने धन अर्जित किया है। समाज के लोग भय के कारण इनके खिलाफ गवाही देने से कतराते हैं। विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट नंद कुमार ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर गैंगलीडर जितेंद्र सदस्य विपिन को दोषी करार देकर दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोनों दोषियों को पांच- पांच हजार रुपये बतौर अर्थदंड के जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड न देने पर दोषियों को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए। जेल में बिताए गए दिन सजा में समायोजित करने के आदेश दिए गए हैं।
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