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मुनीम की पिटाई में दो भाइयों को तीन साल की कैद
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कन्नौज। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट आनंद प्रकाश द्वितीय ने तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के मंडी समिति में मुनीम की पिटाई के पांच साल पुराने मामले में आरोपित भाइयों को तीन साल की सजा सुनाई है।
कोतवाली तिर्वा क्षेत्र के गांव उमरायपुर्वा निवासी राजकुमार जाटव ने 24 जून 2017 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि एक दिन पूर्व शाम चार बजे नवीन गल्ला मंडी तिर्वा के वैष्णो ट्रेडिंग कंपनी में वह मुनीम का कार्य करता है। पास में ही न्यास ट्रेडिंग कंपनी और बजरंग ट्रेडिंग कंपनी संयुक्त रूप से चल रहीं हैं।
उनके संचालक सतीश गुप्ता और पूता गुप्ता पुत्रगण श्रीकृष्ण गुप्ता ने लात घूसों से पिटाई करने के बाद जातिसूचक गालियां दी थीं। किसी तरह लोगों ने बचाया था। विशेष न्यायाधीश ने एससी एसटी एक्ट आदि का दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
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कोतवाली तिर्वा क्षेत्र के गांव उमरायपुर्वा निवासी राजकुमार जाटव ने 24 जून 2017 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि एक दिन पूर्व शाम चार बजे नवीन गल्ला मंडी तिर्वा के वैष्णो ट्रेडिंग कंपनी में वह मुनीम का कार्य करता है। पास में ही न्यास ट्रेडिंग कंपनी और बजरंग ट्रेडिंग कंपनी संयुक्त रूप से चल रहीं हैं।
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उनके संचालक सतीश गुप्ता और पूता गुप्ता पुत्रगण श्रीकृष्ण गुप्ता ने लात घूसों से पिटाई करने के बाद जातिसूचक गालियां दी थीं। किसी तरह लोगों ने बचाया था। विशेष न्यायाधीश ने एससी एसटी एक्ट आदि का दोषी पाते हुए तीन साल की सजा और दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।
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