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Kannauj News: डीसीएम पलटने से दो मौतों के मामले में चालक दोषमुक्त
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कन्नौज। 19 साल पुराने सड़क हादसे में दो लोगों की मौत के मामले में ग्राम्य न्यायालय तिर्वा ने गुरुवार को डीसीएम चालक को दोषमुक्त कर दिया। न्यायाधिकारी अंकित तिवारी ने 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
थाना सौरिख के नगरिया लाल सहाय निवासी परशुराम ने तिर्वा कोतवाली में 22 अप्रैल 2007 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनके अनुसार आदमपुर निवासी सुघर सिंह यादव के बेटे की बारात ग्राम झौआ थाना ठठिया आई थी। वापसी के दौरान बैंड लदी डीसीएम को फर्रुखाबाद के थाना मोहम्मदाबाद के जिंदापुर निवासी चालक कश्मीर सिंह चला रहा था। आरोप था कि चालक ने लापरवाही से वाहन चलाया, जिससे डीसीएम रामपुर बिनौरा गांव के सामने निचली गंग नहर में पलट गई।
हादसे के समय डीसीएम में बैंड और लाइट के 25 कर्मचारी सवार थे। ग्रामीणों ने 23 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया था। हादसे में परशुराम के पुत्र विनय कुमार की मौत हो गई थी, उसका शव निकाल लिया गया था जबकि दूसरे कर्मचारी मेवाराम का शव बरामद नहीं हो सका था। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। मामला ग्राम्य न्यायालय तिर्वा में चला। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने चालक कश्मीर सिंह को दोषमुक्त कर दिया। आरोपी चालक को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर छोड़ा गया।
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थाना सौरिख के नगरिया लाल सहाय निवासी परशुराम ने तिर्वा कोतवाली में 22 अप्रैल 2007 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनके अनुसार आदमपुर निवासी सुघर सिंह यादव के बेटे की बारात ग्राम झौआ थाना ठठिया आई थी। वापसी के दौरान बैंड लदी डीसीएम को फर्रुखाबाद के थाना मोहम्मदाबाद के जिंदापुर निवासी चालक कश्मीर सिंह चला रहा था। आरोप था कि चालक ने लापरवाही से वाहन चलाया, जिससे डीसीएम रामपुर बिनौरा गांव के सामने निचली गंग नहर में पलट गई।
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हादसे के समय डीसीएम में बैंड और लाइट के 25 कर्मचारी सवार थे। ग्रामीणों ने 23 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया था। हादसे में परशुराम के पुत्र विनय कुमार की मौत हो गई थी, उसका शव निकाल लिया गया था जबकि दूसरे कर्मचारी मेवाराम का शव बरामद नहीं हो सका था। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। मामला ग्राम्य न्यायालय तिर्वा में चला। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने चालक कश्मीर सिंह को दोषमुक्त कर दिया। आरोपी चालक को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर छोड़ा गया।

कैथल आईटीआई में दाखिले के लिए पहुंचे विद्यार्थी। आईटीआई
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