फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Three years imprisonment for molesting a teenage girl

Kannauj News: किशोरी से छेड़छाड़ में दोषी को तीन वर्ष की सजा

Sat, 01 Feb 2025 12:01 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 01 Feb 2025 12:01 AM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for molesting a teenage girl
कन्नौज। आठ वर्ष पहले खेत पर फसल की रखवाली कर रही किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायाधीश अलका यादव ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देकर तीन वर्ष की सजा सुनाई। दोषी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
विज्ञापन

ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के जयकरन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया कि 16 मई 20217 को 15 वर्ष की पुत्री खेत में फसल की रखवाली करने के लिए गई थी। गांव का जयकरन पास के खेत मेंं बकरी चरा रहा था। दोपहर दो बजे जयकरन ने पुत्री को पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर उसने जान से मारने की धमकी दी। पुत्री ने घर आकर पूरे मामले की जानकारी दी।
विज्ञापन

विवेचक ने जयकरन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रही विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अलका यादव ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर जयकरन को दोषी करार कर तीन वर्ष की सजा सुनाई। दोषी पर सात हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed